Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mukesh Pal Singh Yadav and Nilanjna Yadav v. Mahaluxmi Infrahome Pvt Ltd
Complaint No. Sect-39/1/NCR144/06/109377/2023
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2026-06-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
- Counsel
- Puneet Jain (for the complainant)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-39 दिनांक: 9-06-2026 शिकायत संख्या: Sect-39/l/NCR44/06/09377/2023 महालक्ष्मी इन्फ्राहोम प्रा. लि. बनाम मुकेश पाल सिंह व अन्य आदेश weft ,/, बिल्डर का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी,/ बिल्डर की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुईं। विपक्षी / आवंटी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। प्रार्थी,/ बिल्डर के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विपक्षी /आवंटी द्वारा पोर्टल पर अपलोडेड आपत्ति-पत्र पर अपना लिखित जवाब रेरा कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में धारा-39 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन हैं। अतः सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा विपक्षी / आवंटी की जमा धनराशि मय ब्याज की वसूली हेतु जारी वसूली प्रमाण-पत्र, दिनांक 08--09--2025 को प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-39 के अंतिम निस्तारण,/अंतिम आदेश पारित किये जाने की तिथि तक स्थगित किया जाता है।
साथ ही सचिव, उ.प्र. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह तत्काल प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी / आवंटी की जमा धनराशि मय ब्याज की वसूली हेतु जारी वसूली प्रमाण-पत्र, दिनांक os—og—2025 में अंकित धनराशि की वसूली को स्थगित करने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति सचिव, उ.प्र. रेरा को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। प्रार्थी / बिल्डर के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी / आवंटी द्वारा पूर्व में समान तथ्यों पर एक अन्य शिकायत संख्या: NCRI44 / 02 / 05620 / 2023 “मुकेश पाल सिंह यादव बनाम रॉयलगोल्फ लिंक सिटी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.” योजित की गई थी, जिसमें मा. पीठ संख्या: 02 द्वारा दिनांक 44-03-2024 को जमा धनराशि मय ब्याज की वापसी हेतु आदेश पारित किए गए, जिसके क्रम में सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा दिनांक 42-06—2024 को जमा धनराशि मय ब्याज की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-39 के निस्तारण हेतु उपरोक्त शिकायत से संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया जाना अनिवार्य होने के कारण उप-सचिव, उ.प्र. रेरा, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त शिकायत से संबंधित पत्रावली को तलब करते हुए, पीठ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें।
पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 08-07-2026 को पेश हो। SANJAY RAMESH है 00%%00// BHOOSREDDY __sss20260623 काका (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 53