Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Kapil Kumar Goyal v. Saya Homes Pvt Ltd
Complaint No. NCR145/12/103749/2022
- Decision date
- 2026-09-02
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-नन््यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 47-शिकायत PANT—NCR 45/2/03749/2022 कपिल कुमार गोयल बनाम साया होम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 02.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री संचिता जैन उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या के विरुद्ध अपनी आपत्ति डाक के माध्यम से दाखिल की गई है। विपक्षी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता सुश्री संचिता जैन द्वारा बताया गया कि वह प्रश्नगत प्रकरण में नई अधिवक्ता नियुक्त हुई है, लेकिन उनके द्वारा कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण के अवलोकन से विदित है कि विपक्षी द्वारा बार-बार अधिवक्ता बदलकर कार्यवाही को विलम्बित करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र / आपत्ति इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट के सम्बन्ध में रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या के अनुसार बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए तैयार है और शिकायतकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्र में यूनिट को कुर्क कर, यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2023 का अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है।
अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 24.07.2023 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। च्त््कट अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार. और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-8898 Gold Avenue Phase-2 में यूनिट संख्या-50-02/705 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25. दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को HH कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 24.07.2023 का अनुपालन कराया जा सके |
श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि /अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 06.40.2026 को पेश हो। —Ssork a आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण