Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vimal Kumar v. Harsha Associates Pvt ltd
Complaint No. NCR145/11/0914/2019
- Decision date
- 2026-06-05
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,//63 सपठित नियम-24 49-शिकायत WEA:—NCR45/7/094/209 विमल कुमार बनाम हर्ष एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध गुप्ता उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री युक्ता कथौरिया उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी त उसके पक्ष हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत नहीं कराया गया है। प्रशनगत शकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 28.02.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह यथाशीघ्र सक्षम प्राधिकरण से ओ.सी. JAM. प्राप्त कर शिकायतकर्ता के यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। 2. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि वह प्रोमोटर द्वारा परियोजनाओं की समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें। इस आदेश का उल्लघंन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत esta होगा।
विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2020 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत उक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-02 द्वारा दिनांक 29.40. 2020 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- == विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिसम्बर 2020 तक शिकायतकर्ता के यूनिट की रजिस्ट्री करायें। यदि विपक्षी द्वारा दिसम्बर 2020 तक शिकायतकर्ता के यूनिट की रजिस्ट्री नहीं करायी जाती है, तो दिसम्बर 2020 के पश्चात् पत्रावली को धारा-63 के अंतर्गत दण्ड निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 की निष्पादन की कार्यवाही के दौरान माननीय रेरा सम्बन्धित पीठ द्वारा अपने आदेश का निष्पादन कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकी। श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 49.42.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर ओ.सी. »सी.सी. प्राप्त कर, माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.09.2026 को पेश हो। Fie आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण