Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Abhinav Maheshwari v. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR145/09/82195/2021
- Decision date
- 2026-07-29
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 दिनांक: 29-07-2026 शिकायत संख्या: NCRI45/09/8295/202I अभिनव माहेश्वरी बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश प्रार्थी , शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर प्रार्थी / शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ae कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। प्रकरण में मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा अपने आदेश, दिनांक 42-03-2026 के माध्यम से प्रश्नगत शिकायत इस पीठ को इसलिए संदर्भित की गयी थी उपर्युक्त के क्रम में पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 20-05-2026 को की गयी, जिसमें विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार द्वारा उपस्थित होकर, पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए, अपनी अनुपालन आख्था रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया था, जो कि पीठ द्वारा स्वीकार किया गया।
आज पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान उभय पक्ष उपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जबकि विपक्षी का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रार्थी / शिकायतकर्ता को निर्धारित समयावधि में प्रश्नगत यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए, रजिस्ट्री निष्पादित करायें। सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनाक 30-08-2022 तथा धारा-38, 40 एवं 63 के आदेश, दिनांक 24-02-2025 के अनुपालन में विपक्षी के विरूद्ध देय विलम्बित अवधि के ब्याज के सम्बन्ध में वसूली प्रमाण-पत्र, दिनांक 30-05-2025 को जारी किया जा चुका है। अत: विपक्षी के उपर्युक्त आचारण से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा पीठ के पूर्व आदेशों का अनुपालन करने में हिला-हवाली की जा रही है चूंकि रेरा नियमावली, 20i6 के नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में प्राधिकरण के आदेशों एवं निर्देशों को क्रियान्वित करने की रीति दी हुई है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 में निहित शक्तियों के अधीन पीठ द्वारा asi के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 30-08-2022 के अनुसार प्रश्नगत प्लॉट के भौतिक कब्जे एवं रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई के लिए, दिनांक 24-08-2026 को संदर्भित की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 39744 s0330 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 58