Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mr. Shubham Bansal v. Prateek Realtors India Private Limited
Complaint No. NCR145/07/78278/2021
- Decision date
- 2026-01-28
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 42-शिकायत PAT—NCR45/07/78278/202 श्री शुभभ बंसल बनाम प्रतीक Raced इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 28.04.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो amir के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शलभ सिंघल उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश विक्रम उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब के विरुद्ध अपनी आपत्ति दाखिल की गई है, लेकिन कोई गणना शीट दाखिल नहीं की गई है, केवल मौखिक रूप से विपक्षी की गणना शीट पर आपत्ति की गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-03 के आदेश दिनांक 04.05.2022 के अनुपालन में यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा यूनिट के मद में समस्त धनराशि का विपक्षी को भुगतान किया जा चुका है। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि उसको अभी तक विलम्ब ब्याज की धनराशि भी प्राप्त नहीं हुई है तथा विपक्षी द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि शिकायतकर्ता बिना विलम्ब ब्याज की धनराशि प्राप्त किये यूनिट का कब्जा प्राप्त करें। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विलम्ब ब्याज की धनराशि के सम्बन्ध में अपना पक्ष श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष प्रस्तुत करें। जहाँ तक यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का प्रश्न है, तो विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 का अनुपालन नहीं किया गया है।
अतः: ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 04.05.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। प्टा अत: ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. // 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार URaAI-Grand Paeonia में यूनिट संख्या-75-007 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 04.05.2022 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.04.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण