Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Jai Prakash Singh v. Ascent Buildtech Pvt. Ltd
Complaint No. NCR145/06/96157/2022
- Decision date
- 2026-05-11
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-नन््यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,//63 सपठित नियम-24 2-शिकायत PA—NCR 45/06/9657/2022 जय प्रकाश सिंह बनाम एसेंट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री नीरज कुमार उपस्थित हुए । उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री करा दी गई है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वह समस्त धनराशि विपक्षी को भुगतान कर चुका है और विपक्षी द्वारा एन.डी.सी. भी जारी किया चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 72.02. 2026 इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट ol Ew कर, रिसीवर नियुक्त कर यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। पक्षकारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल याचिका का कोई सटे /स्थगन आदेश इस पीठ को उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है।
शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 42.02.2026 पर पक्षकारों को सुना गया। क्योंकि विपक्षी द्वारा आज तक माननीय Rr पीठ-02 (पूर्व पीठ-04) द्वारा पारित आदेश 28.02.2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 28.02.2024 का अनुपालन कक हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यूपी. रेरा / RM. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना--88४४ Ville DE # यूनिट संख्या-0-809 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-2482 / यू पी.रेरा / प्रशा. /“ 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।
अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 28.02.2024 का अनुपालन कराया जा सके। श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को-यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की got शिकायत्तकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि,/अधिवक्ता at उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27.07.2006 को पेश हों | aly Se आर. पी. (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण