Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
C P Gupta v. Harsha Associates Pvt ltd
Complaint No. NCR145/05/0100/2019
- Decision date
- 2019-09-26
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
ia भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-02, उपस्थिति :- श्री बलविन्दर कुमार, सदस्य (रेरा) शिकायत संख्या : NCR 45/05/000/209 सी.पी. गुप्ता A-4/4, rail vihar Niti Khand-3 Indirapuram Ghaziabad UP es शिकायतकर्ता बनाम हर्ष एसोसिएट्स प्राएलि0 ]]7 hargobind enclave near karkardooma, delhi-0092 अधि-निर्णय प्रस्तुत वाद शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध बुक की गई यूनिट में जमा धनराशि मय ब्याज व प्रतिपूति दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षिप्त में शिकायतकर्ता का कथन है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी की परियोजना Harsha City Mall 4 यूनिट 40-68,GF बुक किया गया था, जिसके लिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी को 9,89,960,//- रूपये का भुगतान किया गया। दोनों पक्षों के मध्य आवंटनपत्र दिनांक 48.05.2006 को semen किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा योजित वाद के अनुसार समस्त निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए कब्जा दिनांक 34.40.2008 में उपलब्ध कराया जाना था, जो कि अभी तक प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी कथन किया गया fe Ae चार्जेस के सम्बंध में अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रतिवादी के विरूद्ध बुक की गयी यूनिट के सम्बन्ध में कब्जा मय प्रतिपूर्ति दिलाये जाने की याचना की गयी है। शिकायतकर्ता ने वादपत्र के समर्थन में आवंटनपत्र की छायाप्रति व भुगतान की गयी धनराशि की रसीदों व परियोजना से सम्बन्धित कलर फोटोग्राफ आदि की छायाप्रति, दाखिल की गयी है। 47 2/८<८-< CP Gupta Vs. Harsha Associates Pvt Ltd. Page l
प्राधिकरण की ओर से प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये और जिसकी तामीला प्रतिवादी पर सम्यक रूप से की गयी। प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादपत्र दाखिल करते हुए कथन किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा पीठ के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है एवं शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। परियोजना के सम्बंध में ओ0सी0 प्राप्त किये जाने हेतु सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा घनराशि का भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण बुक की गयी यूनिट को निरस्त किया जा चुका है। अतः वार को निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है। दोनों पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा दिये जाने में विलंब हुआ है। अतः परियोजना में अभी तक ओ.सी. प्रमाणपत्र AIST नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा बुक की गयी यूनिट के सम्बंध में कब्जा प्राप्त कराया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। आदेश 4. प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा बुक की गयी यूनिट के संम्बंध यथाशीघ्र कब्जा तथा प्रश्नगत परियोजना के सम्बंध में ओ.सी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। 2. प्रतिवादी को यह भी आदेशित किया जाता है किया जाता है कि ANT ada के सम्बंध में धनराशि की मांग कब्जा WIT कराये जाने की तिथि के उपरांत ही की जाये। 3. यदि प्रतिवादी के पास प्रश्नगत परियोजना के सम्बंध में Electrical Safety & Fire Certificates, Lift Installation Certificate, Structural Engineer Certificate उपलब्ध है, तो ऐसी दशा 4 यूनिट के सम्बंध में एग्रीमेंट टू सबलीज डीड का fear कराया जाना सुनिश्चित करें।
नितत छापा ण्खय््शशक्क्फ। ७ CP Gupta Vs. Harsha Associates Pvt Ltd. AQ Page 4 Vac 4. प्रतिपूर्ति (compensation) दिलाये जाने के सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रतिपूर्ति (compensation) न्यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के क्षेत्राधिकार में है। अतः वादी प्रतिपूर्ति प्राप्ति हेतु न््यायनिर्णायक अधिकारी (adjudicating officer) के समक्ष वाद दायर कर सकता है। इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र०भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक. 08,/ 08 / 2049 eMac, बलविन्दर (सदस्य ) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण a a ESE Ht ates RE ESSE SSS SLES ESTES Sa C.P Gupta Vs. Harsha Associates Pvt Ltd. Page 3