Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Manoj Kumar Kaushik v. Prateek Realtors India Private Limited
Complaint No. NCR145/04/93107/2022
- Decision date
- 2026-07-15
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 24-शिकायत BA—NCR 45/04/9307/2022 मनोज कुमार कौशिक बनाम प्रतीक Raced इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 5.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो amir के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्षों के मध्य समझौता नहीं हो पाया है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आज तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान दिनांक 24.02.2026 को यह आश्वासन दिया गया था कि वह शीघ्र ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए कब्जा उपलब्ध करा देंगे, लेकिन विपक्षी द्वारा अपने आश्वासन का अनुपालन नहीं किया गया है।
विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-3 (पूर्व में पीठ-02) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.02.2024 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 44.09.2025 को प्राधिकरण को लिखा गया और आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की गई। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी बताया गया कि उसने आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा कर दी गई है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा रही है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 22.04.2026 इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को कुर्क कर, यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 08.02.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यूपी. रेरा / प्रशा./ 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-0ाभ्चात Camesia At Prateek Grand City ¥ यूनिट संख्या-0-4/2202 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482/ यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024--25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।
अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को ae कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या t5 दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 08.02.2024 का अनुपालन कराया जा US | श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.09.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण