Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mr. Sandeep Kumar & Anr. v. Prateek Realtors India Private Limited
Complaint No. NCR145/04/92837/2022
- Decision date
- 2026-07-14
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,//63 सपठित नियम-24 46—frepract WAT—NCR45/04/92837/2022 श्री संदीप कुमार एवं अन्य बनाम प्रतीक Raced इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 44.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो oR के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांकित 42.03.2026 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को मांग-पत्र भेजा गया, जो रेरा पोर्टल पर अपलोड है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता की ओर से यह आपत्ति की गई है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र विधि विरुद्ध है। इस पीठ द्वारा दिनांक 2.03.2026 को स्पष्ट रूप से आदेश किया गया था कि विपक्षी कोई होल्डिंग चार्ज शिकायतकर्ता से पाने का अधिकारी नहीं है, लेकिन माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश क॑ अनुसार विलम्ब ब्याज की धनराशि विपक्षी पाने का अधिकारी होगा। विपक्षी द्वारा जो पुनः मांग-पत्र भेजा गया है, उसमें पुनः होल्डिंग चार्ज लगाया गया है और साथ-ही-साथ साइड ड्यूज रु.67,394,//- दर्शाये गये हैं, जोकि पूर्णतः गलत है।
विपक्षी द्वार जो गणना शीट दिनांकित 07.03.2024 दाखिल की गई है, उसके अनुसार आवंटित यूनिट के मद में बकाया धनराशि &.2,70,408/— दशाई गई है, जिसका भुगतान शिकायतकर्ता एक माह के अन्दर विपक्षी को करना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी उक्त धनराशि प्राप्त नहीं करता है, तो शिकायतकर्ता Bed धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट विपक्षी के नाम का बनाकर रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कब्जे के समय बी.बी.ए के अनुसार अन्य चार्जेज का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को किया जायेगा। क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-03 (पूर्व पीठ--02) द्वारा पारित आदेश दिनांकित 34.04.2024 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता महल को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 34.04.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / URN. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-ताक्चात Carnesia At Prateek Grand City 4 यूनिट GII-C-/704 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या 45 दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 37.07.2024 का अनुपालन कराया जा सके | श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि /अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 28.09.2026 को पेश हो। — आर. th. lst mee (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण