Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Neha Yadav v. Prateek Realtors India Private Limited
Complaint No. NCR145/04/74288/2021
- Decision date
- 2026-02-26
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, 44-शिकायत PEA—NCR45/04/74288/202 नेहा यादव बनाम प्रतीक Raced इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता wa उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि विपक्षी को अदा की जा चुकी है। पिछली तिथि पर रु.4,07,379/-कब्जे के समय अन्य चार्जेज के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करने हेतु निर्देशित किया गया था, लेकिन इस सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है। उक्त धनराशि कब्जे के समय शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करनी है, क्योंकि शिकायतकर्ता और विपक्षी के मध्य धारा-63 की कार्यवाही के अन्तर्गत समझौतानामा निष्पादित हुआ और Gat समझौतानामा के आधार पर पक्षकार अपने दायित्व को पूर्ण करने हेतु स्वतंत्र है। विपक्षी द्वार आज तक माननीय रेरा पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05. 2022 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है।
क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2022 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं आदेश दिनांकित 30.05.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। ~ ~¥ अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यूपी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-0श्वाव Carnesia # यूनिट संख्या-03-2 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 30.05.2022 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 42.05.2026 को पेश हो। (००. आर. पी. सिंह SAL (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण