Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Jitin Kumar v. Mahaluxmi Realtech Pvt Ltd
Complaint No. NCR145/04/74205/2021
- Decision date
- 2026-09-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40//63 सपठित नियम-24 44-शिकायत PWA—NCR 45/04/74205/202 जितिन कुमार बनाम महालक्ष्मी रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉर्फ़ेंसेंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता wa उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई। | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वार आज तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय Rr पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 44.4.2025 को प्राधिकरण को लिखा गया और आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 74.44.2025 का अनुपालन नहीं किया गया है और इस पीठ द्वारा पारित आदेशों का भी अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। शिकायतकर्ता का यह कथन है कि उसके द्वारा विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।
अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 47.44.2025 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रश्निया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः: ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल aim संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू.पी. रेरा / प्रशा./ 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार URAISAT—Migsun Roof में यूनिट समा प् GTI-SUN-3-I2A06 को इस न्यायालय द्वारा तत्काल प्रभाव से कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यूपी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को HH कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रश्ना संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 44.44.2025 का अनुपालन कराया जा US | . श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि /अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये।
शिकायतकर्ता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह हस्तांतरण विलख का प्रस्तावित ड्राफ्ट बनाकर एवं रजिस्ट्रार कार्यालय से स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्री शुल्क का विवरण प्राप्त कर रेरा पोर्टल पर अपलोड करें एवं भौतिक रूप. से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें, ताकि इस पीठ द्वारा we शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27.40.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह ve (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण