Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mrs. Nirupama Pandey v. Ramprastha Urban Development Pvt. Ltd
Complaint No. NCR145/01/88954/2022
- Decision date
- 2026-05-25
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PA:—NCR45/0/88954/2022 श्रीमती निरुपमा पांडे बनाम रामप्रस्था अर्बन डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 25.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.2026 नियत थी। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र डाक के माध्यम से दिनांकित 25.04.2026 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24.03. 2026 सहित दाखिल करते हुए प्रश्नगत शिकायत को शीघ्र सुनवाई हेतु नजदीक की तिथि नियत किये जाने का अनुरोध करने पर प्रकरण में सुनवाई आज दिनांक 25.05.2026 नियत की गई। उभयपक्षों को सुनवाई हेतु लिंक भेजा गया और आज सुनवाई के दौरान उभयपक्ष उपस्थित हुए |
आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल जैन द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2026 को प्रस्तुत मामले में कार्यवाही पर सटे कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कोई आदेश उन्होंने रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश रेरा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन रेरा कार्यालय से ऐसा कोई आदेश आज की तिथि तक इस पीठ को प्राप्त नहीं हुआ है कि प्रस्तुत मामले में नियम-24 की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे//स्थगन की गई हो। यदि ऐसा कोई आदेश विपक्षी के पास हो, तो वह उसे तत्काल रेरा पोर्टल पर अपलोड करें तथा भौतिक रूप से -रेरा कार्यालय में भी दाखिल करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन किया जा सके। i) क्योंकि याचिका संख्या-999 / 2026 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 24. 03.2026 पत्रावली पर दाखिल है, उसको ध्यान में रखते हुए मामले का निस्तारण 4 माह के अन्दर किया जाना है।
अतः विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.2023 के अनुपालन में एक माह के अन्दर शिकायतकर्ता की यूनिट को पुनर्स्थापित करते हुए ओ.सी./सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित wy यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करें कि वह किस Mode से माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल जैन निर्धारित ड्रेस में नहीं थे। इस सम्बन्ध में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि प्राधिकरण के समक्ष कोर्ट ड्रेस लागू नहीं होता है, जबकि इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा द्वारा कार्यालय आदेश GAT —7904 / यू पी.रेरा / बेंच कोड / 2023-24 दिनांकित 09.02.2024 को स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है कि:- The dress code for the Advocates appearing before the Authority shall be the same professional dress as prescribed for appearance before a Court as per the Bar Copuncil of India Rules under Section-49(l)(gg) of the Advocates Act, 96l. The wearing of gown is optional. अतः विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल जैन को उक्त कार्यालय आदेश के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त कार्यालय आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.07.2026 को पेश हो।
जल . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण