Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ravindra Yadav v. Panchsheel Buildtech Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/12/67291/2020
- Decision date
- 2026-06-05
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40,//63 सपठित नियम-24 22-शिकायत संख्या:-]70८0९44/]2/6729/2020 रवीन्द्र यादव बनाम पंचशील बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 05.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गय। प्रश्नगत शकायत में माननीय पीठ-03 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 43.09.2024 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- (क) प्रतिवादी कंसीलिएटर आख्या दिनांक 28.06.202 का अनुपालन करते हुये परिवादीगण को आवंटित कवर्ड पार्किंग तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावालियां पर रखी जाए। इस आदेश का उल्लंघन उठप्र० भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20t6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 43.09.2024 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38 /40,/63 के अन्तर्गत var आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-03 द्वारा दिनांक 09.05. 2024 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 43.09.2024 के क्रम संख्या क का अनुपालन नहीं किया है।
अतः सचिव रेरा को निर्देशित किया जाता है कि भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 /40,// 63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए। ० तदोपरान्त अन्तर्गत धारा-38 /40/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को आवंटित कवर्ड पार्किंग उपलब्ध न कराये जाने के कारण श्रीमान सचिव, रेरा द्वारा पारित कार्यालय आदेश दिनांक 02.42.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली आज नियम-24 की सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश By | विपक्षी को पंजीकृत डाक के माध्यम से एवं उसकी रजिस्टर्ड ई-मेल पर नोटिस जारी हो कि वह दिनांक 43.07.2026 को इस न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 43.07.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण