Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ruchi Kamra v. Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/12/66996/2020
- Decision date
- 2026-06-16
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णयक अधिकारी, अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 Wald नया थक सपठित नियम-24 48-शिकायत WIT—NCRI44/2/66996/2020 रुचि कामरा बनाम apa प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 46.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवजीत यादव उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सहेली चक्रबर्ती उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसको अभी तक विलम्ब ब्याज की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और कहा गया कि विलम्ब ब्याज की धनराशि को बकाया धनराशि में समायोजित कराया जाये। शिकायतकर्ता यदि विलम्ब ब्याज की धनराशि को बकाया धनराशि में समायोजित कराना चाहता है, तो वह इस सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। विपक्षी ER आज तक माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश 44.04.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 44.04. 2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 YM (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।
माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.04.2022 के क्रम में प्ररतुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत PUT (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो | आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। —= विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश दिनांक 44.04.2022 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हों तो) शिकायतकर्ता को i5 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक t6.09.2006 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण