Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Manoj Kumar Sharma v. Granite Hill Properties Private Limited
Complaint No. NCR144/12/103529/2022
- Decision date
- 2026-07-20
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 /63 सपठित नियम-24 44-शिकायत संख्या:-]0८९44/]2/]03529/2022 मनोज कुमार शर्मा बनाम ग्रेनाइट हिल प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 20.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंकितेश अग्रवाल उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना आपित्त /जवाब दाखिल किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल की गई है। विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तुत शिकायत कब्जा एवं रजिस्ट्री हेतु संधारणीय नहीं है, क्योंकि माननीय रेरा पीठ द्वारा शिकायत संख्या-एन.सी. amri44 / 06 / 0893 / 2049 में दिनांक 78.03.2020 को धनराशि वापस करने का आदेश पारित किया गया है, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि माननीय WI पीठ द्वारा उक्त आदेश प्री-ई.एम.आई के सम्बन्ध में पारित किया गया है। विपक्षी की यह आपत्ति पूर्व में निर्णीत हो चुकी है। माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 42.0.2023 यूनिट का कब्जा एवं रजिस्ट्री के सम्बन्ध में है, जिसका अनुपालन इस पीठ द्वारा कराया जाना है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी की आपत्ति पुनः निरस्त की जाती है।
विपक्षी द्वारा इस पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 40.02.2026 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.// सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को नहीं भेजा गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 48.03.2020 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी के विरुद्ध धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु प्राधिकरण को लिखा गया और प्राधिकरण द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पेनल्टी विपक्षी के विरुद्ध अधिरोपित की जा चुकी है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.03.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। — अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 8.03.2020 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-॥6 Downtown में यूनिट संख्या-07-96 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।
अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या is दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 48.03.2020 का अनुपालन कराया जा सके। श्री रजत. शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता पर कोई धनराशि बकाया है, तो वह मांग-पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.0.2026 को पेश हो । बच आर. पी. सिंह (न््यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण