Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Friends Float Glass Co v. Elegant Infracon Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/11/85029/2021
- Decision date
- 2026-01-12
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न््यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 3-शिकायत PeA:—NCR44/]/85029/202] फ्रेंड्स फ्लोट ग्लास कंपनी बनाम एलिगेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 42.04.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ज्योतिष राज उपस्थित हुए | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावलीं का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 26:4.2025 के अनुपालन में वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-0॥ए के आदेश दिनांक 28.07.2023 के अनुपालन में यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2023 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 49.05.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-0।ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2023 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही विपक्षी द्वार आज तक अपना जवाब रेरा पोर्टल पर नियम-24 की कार्यवाही के दौरान अपलोड किया गया है।
शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यदि कोई बकाया है, तो वह बकाया धनराशि विपक्षी को देने के लिए तैयार है। शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि विपक्षी से यूनिट का कब्जा दिलाया जाये और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जाये। विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी. / सी.सी. सहित बकाया cal की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा | बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। आदेश का अनुपालन न करने पर शिकायतकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अधीन स्पष्ट रूप से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करें, ताकि यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जा सके और रजिस्ट्री करायी जा Uh | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.03.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण