Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
mrs. deepali dixit and mr sanjeev dixit v. Capital Infratechomes Private Limited
Complaint No. NCR144/11/84688/2021
- Decision date
- 2026-03-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न््यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 3-शिकायत PA—NCR44/] /84688/202] श्रीमती दीपाली दीक्षित एवं श्री संजीव दीक्षित बनाम कैपिटल इंफ्राटेकहोम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांकित 5.06.2025 इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2022 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 04.08.2022 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / WRI. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार uftarorl—Capital Athena Phase-2 में टावर संख्या-सी.ए-03 यूनिट We-i003 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को ae कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 04.08.2022 का अनुपालन कराया जा सके। श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की Gat शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और शिकायतकर्ता और उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 43.05.2026 को पेश हो। Eh AAS आर. वी fie (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण