Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Maya kumari and Gopal Prasad v. Radicon Infrastructure & Housing Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/11/64745/2020
- Decision date
- 2026-02-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 47—ferepracdt PRAM—NCR 44//64745/2020 माया कुमारी एवं गोपाल प्रसाद बनाम रेडिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग तिवारी उपस्थित gyi विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 47.0.2025 एवं 49.4.2025 का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है और न ही विपक्षी grr snot तक माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 28.05.2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 49.44.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है।
क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2024 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री कराई जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 28.05. 2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः: ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यूपी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार URAAI-Vedantam Phase-l, 2 न्च्च (Tower BI, 02 & CL) में यूनिट संख्या-02-604 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू.पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 28.05.2024 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.04.2026 को पेश हो। (न््यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण