Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Madhu Simta v. Project Category-Un-Register Aims Golf Town Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/11/124977/2024
- Decision date
- 2026-09-04
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
Source: UP RERA order
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत ees 40-शिकायत संख्या:-0टार44//24977/2024 मधु सिमता एवं ए.एम.आर. कंस्ट्रक्शन बनाम एम्स गोल्फ टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड दिनांक :--04 / 09 / 2026 आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित एवं विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री यशोदा उपस्थित हुईं | विपक्षी कम्पनी की प्रॉक्सी अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अन्तिम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थनउभयपक्षों के मध्य हस्ताक्षरित एवं निष्पादित रु॥00,/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, दिनांकित 20.07.2026 की प्रति रेरा पोर्टल के कम्पलेन्ट पेज पर अपलोड की गयी है। vat समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के मध्य प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण को उक्त समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही हेतु जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। तदनुसार werd शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश अतः समझौतानामा दिनांकित 20.07.2026 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए कार्यवाही समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा दिनांकित 20.07.2026 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होगा। ५3
यदि विपक्षी द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में पारित इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा जमा धनराशि वापस करने अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज पाने का अधिकारी होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तदनुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Digitally signed HARISH _ byxarisH TRIPATHI TRIPATH] bate: 2026.09.02 7:29:37 +05'30' हरीश त्रिपाठी (न्यायनिर्णायक अधिकारी / प्रत्यायोजित अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण