Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Tanu puri v. Gaursons Hi-Tech Infrastructure Private Limited
Complaint No. NCR144/11/102427/2022
- Decision date
- 2026-09-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
Source: UP RERA order
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Judgment text
दिनांकः उक्त समझौतानामा गया है पर प्रार्थी , शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप सिंह रावत उपस्थित हुए। पक्षकारों निष्पादित रू.00/- के नॉन-ज्यूडिशियल की प्रति पोर्टल पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 सुनवाई पीठ-04 09-09-2026 गौड़संस हाई-टेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. तनु पुरी बनाम आदेश शिकायत संख्या: NcRi44/7/02427/2022 प्रार्थी , शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार विद्वान उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अवगत के मध्य विधिपूर्ण अंतिम समझौता हो ASA के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए समाप्त की इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय में पूर्व में किसी न्यायालय या न््यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है, तो यह आदेश स्वतः पूर्णतः यदि विपक्षी अनुपालन उपर्युक्त क्त् स्वतन्त्र तो ऐसी समझौतानामा के आलोक में पारित होगा नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य सचिव, उ.प्र. रेरा को निर्देशित किया डिशियल स्टॉम्प पेपर वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में अब कोई औचित्य द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के यदि प्रमोटर द्वारा जमा धनराशि स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने अथवा कब्जा अधिनियम एवं रेरा अधिवक्ता कृष्ण कराया गया x उक्त आदेश यादव उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान
गया है कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में है और अपने कथन के समर्थन में उभय पक्षों के मध्य हस्ताक्षरित पर पर नोटराइज्ड समझौतानामा, रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर में उपलब्ध करायी गयी है मध्य उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही चलाये जाने का त्य नहीं रह गया S| तदनुसार प्रश्नगत शिकायत समाप्त किये जाने जाती है उपर्युक्त निष्प्रभावी होगा। is , दिनांक 43--05--2026 योग्य है अतः समझौतानामा, दिनांक 43--05--2026 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-38, 40 एवं 63 के वर्णित समझौतानामा, दिनांक 43-05-2026 मध्य निष्पादित व इस आदेश के क्रियान्वयन शि वापस करने SAT ब्याज पाने हस्ताक्षरित समझौतानामा में वर्णित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत यन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र दायर करने के लिए अथवा कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया जाता है, प्राप्त होने की तिथि ने का अधिकारी होगा तक विलम्ब अवधि के लिए रेरा जाता है कि वह मा. अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राप्त धनराशि, प्रार्थी ,// शिकायतकर्ता के खाते में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें। इस आदेश की प्रति सचिव, उ.प्र. को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। TEAR पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Digitally signed by SANJAY RAMESH, SANJAY RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY in iain 5:59:59 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 60