Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rizwan Khan v. ATS Realty Private Limited
Complaint No. NCR144/11/102353/2022
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2025-03-25
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर, पीठ-3 शिकायत संख्या: NCRI44//02353/2022 रिजवान खान बनाम एटीएस रियलटी प्रा.लि. शिकायत संख्या NCRI44/22/02353/2022 रिजवान खान बनाम एटीएस Rady wt, की पत्रावली आदेशार्थ सुरक्षित की गई थी। पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि दिनांक 04.02.204 को आवंटन पत्र श्रेया गुप्ता के नाम से निष्पादित हुआ है तथा वर्तमान शिकायत रिजवान खान के नाम से योजित की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में पीठ द्वारा दिनांक 43.03.2024 को वर्तमान शिकायतकर्ता को लिखित रूप से स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी ऑफर ऑफ पजेशन व कस्टमर लेजर की प्रति दाखिल की गयी है परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा मूल आवंटी श्रेया गुप्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट शिकायतकर्ता रिजवान खान के नाम पर स्थानान्तारित किये जाने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। पत्रावली पर केवल एक हस्ताक्षारित प्रपत्र दाखिल है जिसमें यह उल्लिखित है कि श्रेया गुप्ता द्वारा प्रश्नगत यूनिट से जुडे सभी अधिकारों का लाभ लेने के लिए रिजवान खान और अफरोज जहान को नामित किया गया है जोकि दिनांक 30.04. coig & प्रभावी होगा। यह तथ्य आवंटन पत्र दिनांकित 04.02.2044 के प्रथम पृष्ठ से पृथक पृष्ठ पर अंकित है और चूंकि यह पृष्ठ भाग पर फोटो कापी के रूप में है। अतः: इसे रचित किये जाने के संदर्भ में आवश्यक साक्ष्य उभयफक्षों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।
इस सम्बन्ध में पीठ द्वारा दिनांक 28.03.2024 व 74.4.2024 को उभयपक्षों को निर्देशित किया गया था कि वह विधि व्यवस्था इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि क्या केवल नामित किये जाने से एक व्यक्ति प्रश्नगत यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है अथवा नहीं परन्तु उभयपक्षो द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट साक्ष्य / विधि व्यवस्था दाखिल नहीं की गयी है। शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह साक्ष्य मय शपथ पत्र इस आशय का दाखिल करना सुनिश्चित करें कि श्रेया गुप्ता द्वारा usta यूनिट उनके नाम पर स्थानान्तारित,/इन्डोरस्मेंट कर दी गयी है अथवा ad) इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता यह भी स्पष्ट करें कि मूल आवंटी श्रेया गुप्ता द्वारा vera यूनिट उन्हें किस कैपासिटी में नामित किया गया है और श्रेया गुप्ता द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में नामित किये जाने के लिए विपक्षी को प्रेषित पत्र जिसमें यह उल्लेख हो कि विपक्षी द्वारा नामित व्यक्ति-रिजवान खान व अफरोज जहान के पक्ष में इन्डोरस्मेंट कर दिया जाए। यदि मूल आवंटी श्रेया गुप्ता द्वारा यूनिट स्थानान्तारित »इन्डोरस्मेंट कर दी गयी है तो यूनिट स्थानान्तारित / इन्डोरस्मेंट होने के सम्बन्ध में सभी आवश्यक साक्ष्य अग्रिम नियत तिथि से पूर्व रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
विपक्षी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह भी अपना शपथ पत्र मय साक्ष्य इस आशय का दाखिल करना सुनिश्चित करें कि क्या मूल आवंटी श्रेया गुप्ता द्वारा प्रश्गगत यूनिट शिकायतकर्ता रिजवान खान के नाम पर स्थानान्तारित / इन्डोरस्मेंट किये जाने हेतु उन्हें कोई पत्र प्रेषित किया गया है अथवा wel) यदि कोई पत्र प्रश्नगत यूनिट स्थानान्तारितइन्डोरस्मेंट करने के सम्बन्ध में मूल आवंटी श्रेया गुप्ता द्वारा उन्हें प्रेषित किया गया हैं तो क्या उनके द्वारा प्रश्नगत यूनिट Roam खान के नाम पर स्थानान्तारित /इन्डोरस्मेंट की गयी है अथवा नही। इस बिन्दु पर विपक्षी लिखित रूप से स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत wt) उपरोक्त हेतु तथा विधि व्यवस्था प्रस्तुत करने हेतु उभयपक्षों को अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली and उपरोक्त दिनांक 08.40.2025 को पेश हो। Sr : —azan-z3rs (डा०दीपक स्वरूप WR) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर