Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Prashasti Agrawal v. S.p.sai.it.pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/11/102217/2022
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2024-01-16
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-34, पीठ-॥ उपस्थिति :- श्री do वेंकटेश, सदस्य शिकायत संख्या :- NCRI44/44/20227/2022 प्रशस्ति अग्रवाल बनाम एस.पी.साईं.आई.टी. प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित किया गया है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना NX ONE में यूनिट संख्या-8-708 बुक करायी गयी थी। यूनिट का कुल मूल्य 2,68,47/— रुपये था, जिसके सापेक्ष उनके द्वारा समय-समय पर किश्तों के आधार पर 49,83,439,/- रुपये का भुगतान विपक्षी को किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी कहना है कि परियोजना विलम्ब की श्रेणी में है तथा विपक्षी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित समस्त एन.आ.सी तथा ओ.सी को सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त नहीं किया गया है तथा विपक्षी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं किया जा रहा है एवं विपक्षी द्वारा कब्जा नहीं लिया जा रहा है। शिकायतकर्ता की ओर से अपने कथन के समर्थन में मांग पत्र, फ्लैट क्रेता अनुबन्ध दिनांक 09.02.2045, कब्जा ऑफर पत्र दिनांक 29.40.2022, जमा धनराशि की रसीदें आदि अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।
विपक्षी की ओर से लिखित जवाब दाखिल करते हुए कहा गया कि परियोजना NX ONE में यूनिट संख्या-8-708 शिकायतकर्ता द्वारा आरक्षित करायी गयी थी जिसकी कुल कीमत 20,75,800/— रुपये थी। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 09.02.20I5 को आंवटन पत्र निष्पादित किया गया था। विपक्षी द्वारा रेश अधिनियम 2006 के धारा-49 तथा अनुबंधा अनुसार शिकायतकर्ता को मांग पत्र तथा अनुस्मारक पत्र भेजे गये थे। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 20.04.2022 को सी.सी प्राप्त किए जाने के क्रम में दिनांक 29.40.2022 को कब्जा हेतु प्रस्ताव पत्र भी भेजा जा चुका है। इसके ए०६8९१ on Ea परियोजना के निर्माण कार्य में विलंब होने के मुख्य कारण नोटबंदी, एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश तथा कोविड-49 है। विपक्षी की ओर से अपने कथन के समर्थन में प्रतिवाद पत्र, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिनांक 20.04.2022 कब्जा ऑफर पत्र दिनांक 29.0.2022 अभिलेखों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस दाखिल करते हुए कहा गया है कि विपक्षी द्वारा यह स्वीकार स्वीकार गया है कि परियोजना अनुबंध दिनांक 09.02.20i5 के अनुसार परियोजना को पूर्ण कर कब्जा उपलब्ध 48 माह में दिया जाना था। विपक्षी यह स्थापित करने में विफल रहा है कि किसानों का आंदोलन तथा एनजीटी द्वारा पारित आदेश के कारण परियोजना के निर्माण कार्य को किस प्रकार प्रभावित किया है। उभयपक्ष के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किये गये हैं :-
4... क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं ? व क्या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? 2. क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया a ? यदि हां तो ब्याज की दर क्या होगी ? निस्तारण बिन्दु det बिन्दु संख्या । इस तथ्य पर विचरित है कि क्या रेरा आने से पूर्व के अनुबन्ध रेरा के दायरे में नहीं आते हैं तथा क्या पक्षकारों के मध्य रेरा लागू होने से पूर्व अनुबन्ध निष्पादित किये जाने पर रेरा के प्राविधान लागू नहीं होगें ? इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-.6749 /202 “ef =a प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स so foto बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य” में दिये गये निर्णय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि :- 54. From the scheme of the Act 206, its application is retroactive in character and it can safely be observed that the projects already completed or to which the completion certificate has been granted are not under its fold and therefore, vested or accrued rights, if any, in no manner are affected. At the same time, it will apply after getting the on-going projects and future projects registered under Section 3 to prospectively follow the mandate of the Act 206."
उपरोक्त विधि व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम लागू होने से पूर्व जो भी अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए या अधिनियम लागू होने से पूर्व की परियोजनाओं, जहाँ पर पूर्णता प्रमाण पत्र सम्प्रवर्तक द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है, वहाँ पर अधिनियम का प्रवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव रहेगा। यह भी रेरा अधिनियम में स्पष्ट है कि “ऑन गोईग” परियोजनायें निश्चित रूप से रेरा अधिनियम की परिधि में आते हैं। उपरोक्त माननीय उच्च न्यायालय के ऑब्जरवेशन से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि रेरा पंजीकरण से पूर्व प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित हुए हैं, परन्तु यदि परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया जांता है, तो रेरा के सभी प्राविधान लागू ert) विपक्षी द्वारा प्रश्नगत परियोजना को रेरा में पंजीकृत कराया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विपक्षी की परियोजना वर्तमान में “ऑन गोईंग” की श्रेणी में आती है। ऐसी दशा में रेरा के सभी प्राविधान लागू होगें। तद्नुसार बिन्दु Wea निस्तारित किया जाता है। निस्तारण बिन्दु संख्या-2 बिन्दु vert इस आशय से विचरित किया गया है कि क्या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये ? यदि हाँ तो a की दर क्या होगी ? यह वाद बिन्दु शिकायतकर्ता के अभिकथनों के आधार पर विचरित किया गया है, जिसे साबित करने का भार शिकायतकर्ता पर है।
शिकायतकर्ता का यह कहना है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना NX ONE में यूनिट संख्या-3-708 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष दिनांक 09.02.2045 को अनुबन्ध निष्पादित किया गया और अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से 48 माह अर्थात दिनांक 09.02.2020 तक यूनिट का कब्जा दिया जाना था परियोजना विलम्ब की श्रेणी में है तथा विपक्षी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित समस्त एन.आ.सी तथा ओ.सी को सक्षम प्राधिकरण से प्राप्त नहीं किया गया है तथा विपक्षी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं किया जा रहा है एवं विपक्षी द्वारा कब्जा नहीं लिया जा रहा है। अत: शिकायतकर्ता द्वारा शीघ्र vera यूनिट का भौतिक कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने व पंजीकृत सबलीज डीड निष्पादित कराये जाने का अनुरोध किया गया है। Rr एक्ट की धारा 48 (4) F प्राविधान है कि :- Page 3 Cl Section ३8 () “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or
(b) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. इस प्रकार क्रेता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता है तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।
पत्रावली पर शिकायतकर्ता द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 09.02.20i5 की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो उभयपक्षों के मध्य निष्पादित है, जिसके पृष्ठ संख्या-07 के कब्जे Tel WeR-8 में उल्लेख किया गया है कि शिकायतकर्ता को अनुबन्ध निष्पादन की तिथि से 42 माह एवं t80 दिन की अनुग्रह अवधि (ग्रेस पीरियड) के साथ यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया जाएगा। ऐसे में ome शिकायतकर्ता दिनांक 09.02.2020 तक कब्जा पाने का अधिकारी था, परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं दिया गया है। यह स्पष्ट है कि अनुबन्ध दिनांक 09.02.2045 के अनुसार परियोजना पूर्ण किये जाने में विलम्ब किया गया है और ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को दिनांक 40.02.2020 से ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया Page 4 = न्यायोचित प्रतीत होता है, तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्षों से यह विदित होता है कि विपक्षी द्वारा दिनांक 20.04.2022 को सी.सी प्राप्त किया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता को दिनांक 29.40.2022 को कब्जा हेतु प्रस्ताव पत्र भी भेजा जा चुका है। जहां तक किस अवधि तक विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बंध में सिविल अपील Wo 6649-50/20:8 “सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल“ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-
" the period of Interest should close on April 206 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant — Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 206. The Respondent — Purchaser could not have any further grievance after April 20l6 with respect to delay in handing over possession. The Respondent — Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession." उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी. प्राप्त होने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, की अवधि तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। इस सम्बंध में उल्लेखनीय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के “नीलकमल Raced सबअर्बन प्राललि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया“ की याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि :-
"Section 8(l)(b) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an aprtment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allottee does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession,. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in — Page 5 Cy nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable." अत: उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह we है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व क्रेता के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है।
यह भी उल्लेखनीय है कि पक्षकारों के मध्य एक आवंटन /अनुबन्ध निष्पादित है, जो कि उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, जिससे यह अवधारित किया जा सकता है कि उभयपक्ष को vat आवंटन »अनुबन्ध की शर्तें स्वीकार हैं। आवंटन» अनुबन्ध में विलम्ब के लिए विलम्ब धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। रेरा के प्राविधानों के अनुसार जिस दर से विपक्षी द्वारा धनराशि प्राप्त की गयी है उसी दर से धनराशि देने का प्राविधान है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-48 दिनाक 04.05.2047 को अधिसूचित हुई, जिसके सम्बन्ध में उ0प्र० आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-2 की अधिसूचना दिनांक 03.05.20i7 से उ0प्र0 में रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप मे कार्य करने की स्वीकृति राज्यपाल, महोदय ने दिनांक 04.05.207 से प्रदान की अर्थात् दिनांक 04.05.20i7 से भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 206 लागू हुआ है। इस अधिनियम का प्रवर्तन प्रोस्पेक्टिव है। अतः दिनांक 0.05.2047 से पूर्व की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना अनुबन्ध के प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी और दिनांक 04.05.2047 से आगे की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज की गणना रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन की जायेगी। रेरा एक्ट की धारा 2(za) में प्राविधान है कि :- (za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default;
(ii) the interest payable by the promoter to the allottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the Page 6 allottee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid; जहां तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2006 के अधीन दिनांक 47.0.208 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली 208 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय / पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.200) में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है कि :- "The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +l% unless provided otherwise under the Rules. within forty-five days of receiving the termination notice:"
यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.30) में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई देय धनराशि में विलम्ब है, तो विपक्षी भी MCLR+ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त सकता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 47.40.2048 को उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-4740 / 8-3-48-65 विविध ,/ 46 के द्वारा मॉडल wht के प्रस्तर-7 में फोर्स मैज्योर के सम्बन्ध में निम्न उल्लेख किया गया है :- 7. POSSESSION OF THE APARTMENT/PLOT: "7. Schedule for possession of the said [Apartment/Plot] - The Promoter agrees and understands that timely delivery of possession of the [Apartment/Plot] to the Allottee and the Common Areas to the association of Allottees or the competent authority, as the case may be, is the essence of Page 7 ios हि... the Agreement. The Promoter assures to hand over
possession of the [Apartment/Plot] along with ready and complete Common Areas with all specifications, amenities and facilities of the Project in place on , unless there is delay or failure due to war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project ("Force Majeure"). If, however, the completion of the Project is delayed due to the Force Majeure conditions then the Allottee agrees that the Promoter shall be entitled to the extension of time for delivery of possession of the [Apartment/Plot]:" इसी क्रम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद vouo रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 06.06.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनाक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात् दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। तदनुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया = है। प्रश्नगत प्रकरण में शिकयतकर्ता द्वारा दर्ज करायी गयी मूल शिकायत में अंकित विपक्षी को अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा अपने प्रतिवाद पत्र में कोई उल्लेख /आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। वर्णित स्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी मूल शिकायत में अंकित विपक्षी को अदा की गयी धनराशि 9,83,439 ,/- रुपये माना जाना उचित होगा।
उपरोक्त बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :- आदेश 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 60 दिन के भीतर शिकायतकर्ता की यूनिट को आवंटन पत्र/अनुबन्ध के अनुसार समस्त सुविधाओं को पूर्ण कराकर ओ.सी. / सी.सी. सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री कराएं। Pages विपक्षी, शिकायतकर्ता को दिनांक 24.:2.20I6 से दिनांक 30.04.2047 तक अनुबन्ध/आवंटन पत्र में निर्धारित दर के अनुसार व दिनांक 04.05.2047 से ओ.सी /सी.सी प्राप्त होने के उपरान्त कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि 29.40.2022 की अवधि तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर MCLR+ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलम्बित अवधि का ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। फोर्स मैज्योर पीरियड को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि एवं विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी एवं न ही शिकायतकर्ता से किसी अतिदेय (overdues) धनराशि के लिए इस अवधि का ब्याज लिया जाएगा। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2076 की धारा-2(28)6) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित अवधि के भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज देय होगा। इस आदेश का उल्लघंन भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें। वि ieh fs (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Page 9