Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ramvir Singh v. Wave Megacity Centre Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/10/64078/2020
- Decision date
- 2026-09-01
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,//63 सपठित नियम-24 20-शिकायत WEAI—NCR 44/0/64078/2020 waar सिंह बनाम वेव मेगासिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना अतिरिक्त जवाब दिनांकित 03.07.2026 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता से जी.एस.टी की धनराशि एवं अन्य देय धनराशि का भुगतान कराने के लिए कहा गया है। उक्त प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दर्ज Rew नम्बर-29537 / 2026 की प्रति दाखिल की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 30.07.2026 को यह आदेश पारित किया गया है कि विपक्षी द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 03.07.2026 का निस्तारण 2 माह के अन्दर किया जाये। शिकायतकर्ता की ओर से विपक्षी द्वारा दाखिल अतिरिक्त जवाब दिनांकित 03.07.2026 के विरुद्ध अपनी आपत्ति दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो स्वीकार किया जाता है। शिकायतकर्ता यदि चाहे, तो विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब दिनांकित 03.07.2026 के विरुद्ध अपनी आपत्ति एक सप्ताह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकता है।
उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांकित 03.07.2026 के निस्तारण होने तक या जी.एस.टी एवं अन्य देय धनराशि का भुगतान होने तक प्रश्नगत प्रकरण में रजिस्ट्री एवं कब्जे के सम्बन्ध में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जायेगी। विपक्षी की ओर से प्रार्थना-पत्र दिनांकित 42.08.2026 डाक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थना-पत्र दिनांकित 42.08.2026 एक सप्ताह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड करें। तद्पश्चात शिकायतकर्ता को यदि vad प्रार्थना-पत्र दिनांकित 42.08.2026 के विरुद्ध कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। शिकायतकर्ता की ओर से प्रार्थना-पत्र दिनांकित 34.08.2026 इस आशय का रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है कि सबलीड Se की ऑरिजनल रसीद एवं ऑरिजनल very पेपर उसे वापस कराये जाये। विपक्षी यदि चाहे, तो शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना-पत्र दिनांकित 3.08.2026 के विरुद्ध अपनी आपत्ति एक सप्ताह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकता है। पत्रावली उक्त प्रार्थना-पत्र एवं जवाब पर अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.09.2026 को पेश हो। aa ७ आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण