Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Tajbar Singh Kathait and Puneet Kathait v. Vihaan Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/10/63323/2020
- Decision date
- 2026-06-03
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक om और क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 a 23-शिकायत WAT:—NCR44/0/63323/2020 ताजबर सिंह कठैत एवं पुनीत कठैत बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 03.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉनन््फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्री ऋषेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल आख्या दिनांकित 27.42.2025 के विरुद्ध उभयपक्षों द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल की गई हैं। दोनों पक्षों की ओर से यूनिट की कीमत के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं किया है, केवल अन्य चार्जेज के सम्बन्ध में विवाद किया गया है, जबकि विपक्षी की ओर से यह कहा गया कि wr अधिकृत सी.ए की sen बिल्कुल गलत है। विपक्षी का कहना है कि रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा अपनी आख्या में आवंटित यूनिट की बेसिक कीमत के सम्बन्ध में रु.29,394 ,/“/- गलत दर्शाये हैं, जबकि आवंटित यूनिट की बेसिक कीमत के सम्बन्ध में रु.3,06,260 //- शिकायतकर्ता की ओर बकाया है और ved धनराशि पर टैक्स की धनराशि 6.4i,074/— देय है। विपक्षी की ओर से अपनी आपत्ति में भुगतान में विलम्ब ब्याज तथा अन्य चार्जेज़ जोड़कर दर्शाये गये हैं।
रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल उक्त आख्या में दशाई गई बकाया धनराशि रु. 29,394 /— शिकायतकर्ता, विपक्षी को अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। जहाँ तक अन्य चार्जेज़ हैं, वह बी.बी.ए / आवंटन के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को देने होंगे। जहाँ तक यूनिट की बेसिक कीमत पर टैक्स का प्रश्न है, तो विपक्षी द्वारा यदि इस सम्बन्ध में कोई टैक्स जमा किया है, तो विपक्षी उसकी रसीद प्रस्तुत करें। रसीद प्रस्तुत करने पर vad धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करनी होगी। << Si tee y क्योंकि रेरा अधिकृत सी.ए की उक्त आख्या के अनुसार शिकायतकर्ता यूनिट की बेसिक कीमत के सम्बन्ध में लगभग समस्त धनराशि विपक्षी को अदा कर चुका है और विपक्षी द्वारा समय से शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय /पट्टा के लिए करार) नियमावली-2048 के नियम-9.2 के अनुसार शिकायतकर्ता, विपक्षी को कोई होल्डिंग चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल आख्या पर उभयपक्षों की आपत्तियाँ तदनुसार निस्तारित की जाती है। इस आदेश के अनुपालन में बकाया धनराशि शिकायतकर्ता, विपक्षी को 2 माह के अन्दर अदा करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.08.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण