Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Akash Saurav v. Vihaan Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/10/62947/2020
- Decision date
- 2026-05-26
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 25-शिकायत BAT:—NCR44/]0/62947/2020 आकाश सौरव बनाम विहान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए एवं उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल BAR उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषेन्द्र सिंह उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा दाखिल आख्या दिनांकित 22.08.2025 के विरुद्ध उभयपक्षों द्वारा आपत्ति की गई। प्रस्तुत मामले में विपक्षी द्वारा ओ.सी./सी.सी. प्राप्त होने के उपरान्त शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा प्रस्ताव-पत्र वर्ष 2022 में भेजा जा चुका है, उसके बावजूद भी शिकायतकर्ता द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया देयों के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की गणना शीट रेरा अधिकृत सी.ए की भेजी गई। रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 22.08.2025 दाखिल की गई, जिस पर उभयपफक्षों द्वारा आपत्ति की गई। रेरा अधिकृत द्वारा दाखिल sat area में बेसिक बकाया धनराशि रु. 4,44,490 /-दशाई गई है और बढ़े हुए एरिया के सम्बन्ध में रु.2,60,90,/- दशाई गई है। ved धनराशि शिकायतकर्ता विपक्षी को अदा करने के लिए उत्तरदायी है तथा बी.बी.ए में cats गई समस्त धनराशि जैसा कि विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति में वर्णित की है वह बी. बी.ए के अनुसार शिकायतकर्ता, विपक्षी को अदा करने के लिए उत्तरदायी है।
विपक्षी की ओर से यह भी आपत्ति की गई है कि रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा अपनी aren में होल्डिंग चार्ज की धनराशि नहीं लगाई गई है, जबकि उसके द्वारा ओ.सी./ सी. सी. प्राप्त कर शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र वर्ष 2022 में भेजा जा चुका है। क्योंकि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त कर कब्जा प्रस्ताव-पत्र वर्ष 2022 को भेजा जा चुका है, ऐसी स्थिति में उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास ता (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 208 के प्रस्तर-7.3 के प्राविधानों के अनुसार विपक्षी कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि से, शिकायतकर्ता से 2 रुपये प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं | विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश के परिपेक्ष्य में बकाया देय की मांग 2 माह के अन्दर शिकायतकर्ता से पुनः करें और शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी को उक्त आदेशानुसार बकाया धनराशि का भुगतान करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें तथा कब्जा-पत्र एवं रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 27.08. 2026 को पेश हो । (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण