Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Swati Dewesar v. Ats Homes Private Limited
Complaint No. NCR144/10/133487/2025
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2026-01-08
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-35 एवं 36 दिनांक: 08-0-2026 शिकायत संख्या: !९८२44/0/]33487/2025 स्वाति देवेसर बनाम एटीएस होम्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनेन्द्र कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कप्प्लेन्ट to के फार्म-एम पर प्रदर्शित त्रुटियाँ यथा नियमानुसार सही अपना वकालतनामा तथा मेमो ऑफ कम्प्लेन्ट के संलग्नक पृष्ठ संख्या: 7 से 90 तक पृष्ठों की छायाप्रतियाँ एवं शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी कम्पनी को प्रश्नगत यूनिट के सापेक्ष अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में समस्त जमा धनराशि की रसीदें अथवा कस्टमर लेज़र या बैंक स्टेटमेन्ट प्रमाणित ,/स्व-प्रमाणित कर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड कर, भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराये जाने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जो कि स्वीकार किया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 03 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र / वकालतनामा रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा रेरा कप्प्लेन्ट पेज़ पर अंकित उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण var आपत्ति-पत्र में दर्शित करना सुनिश्चित करें, जिसके उपरान्त आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही विपक्षी कम्पनी को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह रेरा पोर्टल पर लम्बित 02 0.०.२. को भरना,/ अपडेट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में पीठ को बाध्य होकर, रेरा अधिनियम, 2046 के ८प्र७शफ्रार-शाा के अन्तर्गत सुसंगत प्राविधानों के अनुसार शास्ति हेतु, प्रकरण को रेरा प्राधिकरण को संस्तुति सहित संदर्भित करना पड़ेगा। उभय पक्षों के तथ्यों एवं cot of यथास्थिति के बिन्दु पर विस्तार से सुना गया एवं प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन (Balance of convenience) तथा शिकायतकर्ता को अपूर्णनीय क्षति न हो इसलिए शिकायतकर्ता के पक्ष में होने के कारण, विपक्षी कम्पनी को यह आदेशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत शिकायत के निस्तारण तक, प्रकरण में यथास्थिति बनाये रखेंगे। उभय पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,//अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें।
पत्रावली सुनवाई हेतु मा. पीठ संख्या: 03 के समक्ष दिनांक 27-04-2026 को प्रस्तुत की जाये। पक्षकार सम्बन्धित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें। SANJAY Digitally signed by SANJAY RAMESH 0008 20260। 07537 BHOOSREDDY +0530 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा।