Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pravin sangwan v. Capital Infratechomes Private Limited
Complaint No. NCR144/10/113787/2023
- Decision date
- 2026-07-06
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ह क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 42—Rreprad PeM—NCR44/0/I 3787/2023 प्रवीण सांगवान बनाम कैपिटल इंफ्राटेकोम्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 06.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री असित कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्रेश सिंह उपस्थित हुए।
उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 42.06.2026 के अनुपालन में उसको कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देंयों की मांग सहित नहीं भेजा गया है और न ही विपक्षी द्वारा आज तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही उसके पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने हेतु प्रार्थना-पत्र आदेश-24, नियम-37,38 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया जा चुका है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ'-04) द्वारा पारित आदेश 23.2.2024 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलंब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 24.04.2025 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-02 (पूर्व में पीठ'-04) द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.42.2024 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। i
विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.07.2026 को पेश eT आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण