Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vijjay Thakur and Neha Thakur v. ATS Realty Private Limited
Complaint No. NCR144/10/113698/2023
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2025-08-28
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 20:6 की धारा-3 के अन्तर्गत प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर पीठ-3 पारित आदेश उपस्थित:- Slo दीपक स्वरूप सक्सेना, सदस्य न्तर्गत क्रम |. शिकायत संख्या | ज्ञकायतकर्तागण | यूनिट | जमा धनराशि रु0 Ween | अनुबंधानुसार | aoa अनुतोष सं0 न0 सेल की | कब्जा दिये जाने ih तिथि की तिथि _| 7. | NCRI44/0/I 73698/2023 विजय ठाकुर a | 2004 So 49,4,526 / | 20.2.207 30 जून 20i8 अन्य-विपक्षी द्वारा नेहा ठाकुर अवैशनिक क्लब मेम्बरशिप शुल्क लिये जाने के |. | | सम्बन्ध मे। || एलराबका93700/2023 नीति ठाकुर | So 49,4,526/ | 23-4.207 | 30 जून 20:8 अन्य-विपक्षी द्वारा aan क्लब Fars शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध मे। ल् सफल कल ये हक + i एलराग्रागाउठठ20253 | निखिल fas a | 8004 | रु० 49,29,026 / 47.0720i8 | 3 मार्च 20i9 अन्य-विपक्षी द्वारा ज्योति त्रिपाठी अवैाननिक क्लब मेम्बरशिप शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध मे। शिकायतकर्ता विजय ठाकुर व नेहा ठाकुर के साथ 2 अन्य और साक्ष्य एक समान हैं तथा एक ही परियोजना है। अतः पटार44/॥003698/2023 विजय ठाकुर व नेहा ठाकुर की पत्रावली रहेगी | संक्षेप में अग्रणी शिकायतकर्ता परियोजना ATS ALLURE में यूनिट संख्या 4004 बुक करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष गया। शिकायतकर्ता बनाम एटीएस रिएलटी प्रा. लि. एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को धनराशि रु0 49,4 शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध शिकायत योजित की गई है। इन सभी शिकायतों के तथ्य जना ATS ALLURE से सम्बन्धित हा है। शिकायत संख्या अग्रणी शिकायत ता का कथन है कि विपक्षी द्वारा संचालित 4,526 / का भुगतान किया
द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा क्लब मेम्बरशिप के लिए अवैधानिक रूप से धनराशि Go 2,00,000 J Ss 4 अतिरिक्त मांग की जा रही है जबकि यह धनराशि बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अंकित नहीं है। इसी प्रकार तालिका में वर्णित क्रम संख्या 2 व 3 के शिकायतकर्तागण द्वारा भी sat कथन किया गया है। शिकायतकर्तागण द्वारा शिकायत के समर्थन में एग्रीमेंट फार सेल, त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र, त्रिपक्षीय सब-लीज डीड व कस्टमर लेजर की छायप्रतियाँ दाखिल की गयी है। शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी को भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः- क्रम विवरण दिनांक / अन्य साक्ष्य | भुगतान की गई धनराशि [संख्या (रु0) 4 शिकायतकर्ता-विजय ठाकुर व नेहा ठाकुर विपक्षी द्वारा जारी कस्टमर लेजर 40.07.2023 रु0 49,4,526 / 2 शिकायतकर्ता-नीति ठाकुर विपक्षी द्वारा जारी कस्टमर लेजर 40.07.2023 रु0 49,4,526 / 3 शिकायतकर्ता-निखिल fs a | ज्योति त्रिपाठी विपक्षी द्वारा जारी कस्टमर लेजर 22.08.2023 रु0 49,29,026 / विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल करते हुए यह उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता को दिनांक 20.42.2047 को यूनिट आवंटित की गयी थी। आवंटन
पत्र के क्लाज 7.4 के अनुसार यूनिट का कब्जा 30.06.20:8 में दिया जाना था। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी को दिनांक 30.03.2022 को परियोजना के सापेक्ष stat ora हो चुका है। शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का भौतिक कब्जा लिया जा चुका है और शिकायतकर्ता द्वारा Key Handover Letter पर हस्ताक्षर भी किया गया है। विपक्षी द्वारा दिनांक 47.4.2022 को शिकायतकर्ता को Key Handover किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह गलत आरोप लगाया गया है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से क्लब मेम्बशशिप के रुप में अतिरिक्त धनराशि Bo 2,00,000,// की अवैधानिक मांग की जा रही है। क्योंकि यह देय धनराशि एग्रीमेंट फार सेल में उल्लिखित नहीं है। विपक्षी द्वारा उल्लिखित किया गया है कि मिल एग्रीमेंट wR सेल दिनांकित 23.44.2047 के शैड्यूल-डी के अनुसार विपक्षी क्लब सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग शुल्क के रूप में दो लाख रूपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित से प्राप्त करने का अधिकारी है। शिकायतकर्ता द्वारा गलत तथ्य बताया गया है कि विपक्षी द्वारा मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध करायी गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 5.08.2022 को निष्पादित फुल एण्ड फाइनल सेटलमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। विपक्षी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में शिकायत संख्या एनसीआर44 // 09 // 84466 /2022 में पारित आदेश का संदर्भ अंकित किया गया है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायत अर्थदण्ड के साथ निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में अधिभोग प्रमाण पत्र दिनांक 30.03. 2022, Key Handover Letter, अण्डरटेकिंग, सेटलमेंट लेटर दिनांकित 05.08.2022 व रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी है।
सुनवाई दिनांक 30.04.2025 को विपक्षी अनुपस्थित रहा। विपक्षी का जवाब पत्रावली पर उपलब्ध हैं विपक्षी की बहस का अवसर समाप्त किया गया। शिकायतकर्ता की बहस उभयपक्षों द्वारा दाखिल प्रपत्रों पर सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर निम्न प्रश्न विरचित किया जाता हैं :- 4. क्या शिकायतकर्तागण याचित अनुतोष पाने के अधिकारी है ? निस्तारण प्रश्न संख्या i प्रश्न Wea इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या शिकायतकर्तागण याचित अनुतोष पाने के अधिकारी है? शिकायतकर्तागण द्वारा शिकायत पृष्ठ पर यह उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा क्लब ARG के लिए अवैधानिक रूप से धनराशि रु0 2,00,000/ की अतिरिक्त मांग की जा रही है जबकि यह धनराशि बिल्डर बायर whic में अंकित नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध उभयपक्षों द्वारा हस्ताक्षारित आवंटन पत्र के साथ संलग्नक शैड्यूलन-डी-का अवलोकन किया गया जो कि निम्नवत् हैः- ” Usage charges shall be leived by Promoter/Maintenance Agencey/Third Party operator for the facilities like club, gym, multipurpose hall and other facilities in the club and/or in the Project.” उक्त से स्पष्ट है कि एग्रीमेंट oR सेल दिनांकित 23.44.2047 के 3 ना स्च्छ- शैड्यूल-डी के अनुसार विपक्षी क्लब सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपयोग शुल्क के रूप में अतिरिक्त धनराशि आवंटियों से प्राप्त करने का अधिकारी है।
इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा अपने लिखित जवाब में उल्लिखित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा गलत तथ्य बताया गया है कि विपक्षी द्वारा मूलभूत सुविधाएं नहीं उपलब्ध करायी गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा लेते समय दिनांक 05.08.2022 को निष्पादित फुल एण्ड फाइनल सेटलमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है। उपरोक्त तालिका में वर्णित क्रम संख्या क्रमशः 4, 2 व 3 के शिकायतकर्तागण व विपक्षी के मध्य दिनांक 20.42.207, 23.44.2047 व 47.07.2048 को आवंटन पत्र निष्पादित हुआ। शिकायतकर्तागण को आवंटन पत्र के अनुसार यूनिट का कब्जा 30 जून 20i8 व मार्च 2049 को प्राप्त होना था।
पत्रावालियों पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया जिससे यह विदित है कि विपक्षी को प्रश्नगनत परियोजना के सापेक्ष दिनांक 30.03.2022 को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। शिकायतकर्तागण क्रमशः 4 व 2 द्वारा विपक्षी से एकाउंट सेटल करते हुए दिनांक 05.08.2022 को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तथा शिकायतकर्ता क्रम संख्या 3 द्वारा विपक्षी से दिनांक 05.:2.2022 को एकाउंट सेटल करते हुए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके उपरांत विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता क्रमशः 4 के पक्ष में यूनिट का Key hand Over letter दिनांक 47.44.2022, शिकायतकर्ता क्रम संख्या 2 के पक्ष में यूनिट का Key hand Over letter दिनांक 22.2.2022 व शिकायतकर्ता क्रम संख्या 3 के पक्ष में यूनिट का Key hand Over letter दिनांक 05. 422022 को जारी किया गया है जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके उपरांत विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता क्रम संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 03.02.2023 व शिकायतकर्ता क्रम संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 7.02.2023 को त्रिपक्षीय सब लीज डीड उप निबन्धक सदर ग्रेटर नोएडा के समक्ष निष्पादित की जा चुकी है जिसकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध Key hand Over |९४९ से स्पष्ट है कि शिकायतकर्तागण को आवंटित यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त हो चुका है। शिकायतकर्तागण द्वारा .......+ eee 4 यूनिट का Hest We HI WA Declaration cum undertaking भी हस्ताक्षारित की गयी है जिसके प्रस्तर-6 में यह उल्लिखित है कि:-
"That I/we understand that the developer has entrusted the responsibility of maintaining the said complex to the Maintenance Agency, the developer has fully discharged its obligation and responsibility in full and henceforth shall not be held responsible for any deficiency of service, accident, theft/pillerage, loss etc arising due to any acts of omission, commission, negligence of any Resident/Owner/Agency and its employees.” उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्तागण द्वारा विपक्षी को प्रश्नगत परियोजना के रख-रखाव हेतु मैंटेनेस एजेन्सी को दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है तथा शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी द्वारा अपने पूर्ण दायित्वों का Adie किये जाने पर भी सहमति व्यक्त की गयी है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्तागण द्वारा हस्ताक्षारित समझौता पत्र में इस बिन्दु पर सहमति व्यक्त की गयी है कि वह भविष्य में विपक्षी के विरूद्ध कोई केस, क्लेम, कम्पंशेशन, कम्लेंट योजित नहीं करेंगे। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत शिकायत योजित करने से पूर्व यूनिट का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्तागण द्वारा जिस बिन्दु को आधार बनाते हुए वर्तमान शिकायतें योजित की गयी है उनके द्वारा उसके सापेक्ष कोई साक्ष्य इस आशय का दाखिल नहीं किया गया है जिससे उनके द्वारा किये गये कथन सिद्ध होते हो। इसके अतिरिक्त आवंटन पत्र के साथ संलग्न शैड्यूल-डी के अनुसार विपक्षी जिम, क्लब व अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए Usage charges WAT करने का अधिकारी है।
ऐसी स्थिति में जब शिकायतकर्तागण द्वारा यूनिट का कब्जा प्राप्त किया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता क्रमशः 2 व 3 के पक्ष में विपक्षी द्वारा सब-लीज डीड भी निष्पादित करा दी गयी हो तब शिकायतकर्तागण द्वारा प्रश्नगत शिकायतें योजित किया जाना निराधार प्रतीत होता है। अतः शिकायतकर्तागण की शिकायतें उपरोक्तानुसार निरस्त किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रश्न संख्या 4 निस्तारित किया जाता है। उपरोक्त प्रश्न के निस्तारण के आधार शिकायतें निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश प्रस्तुत शिकायतें निरस्त की जाती है। आदेश की एक-एक प्रति उक्त सम्बन्धित पत्रावालियों पर रखी जाए। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। ee ee ZS SQ. 2H US (डा०दीपक स्वरूप WRT) सदस्य उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर