Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Ashish Gupta v. La Residentia Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/10/101438/2022
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2025-04-25
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Claude Haiku), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
E-Court U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar Hearing Bench-04 Proceedings under Section 34 Date: 25-04-2025 Complaint No.: NCRI44/0/0438/2022 [?] Ashish Gupta Versus La Residencia Developers Pvt. Ltd. ORDER The complainant's complaint was presented for hearing through video conferencing. On being called, Shri Tusharjeet Singh, learned advocate, appeared on behalf of the complainant. For the opposite party, Shri Puneet Jain appeared as proxy advocate for Shri [?] Kumar, learned advocate. In this complaint, the first hearing was held on 03-04-2023. As the opposite party remained absent on several dates, the Bench, on 45-42-2023, issued a public notice to the opposite party to appear, and directed it to upload and file its objection on the RERA Complaint Page within the next 02 weeks. Thereafter, at the hearing dated 06-03--2024, on the request of the complainant's learned advocate, the Bench referred the complaint to the RERA Conciliator, Regional Office, Gautam Buddh Nagar, with directions to give both parties an opportunity of hearing and to return the matter to the Bench, as far as possible, by 30-04-2024. The RERA Conciliator, in its report [?] dated 03-t0-2024, stated that the opposite party had made no effort to settle the matter through a compromise and was merely seeking undue time. With that remark, the file was sent back to the Bench for further proceedings.
Although hearings in this complaint have been held since 03-04-2023, today, after about 02 years, the opposite party has still not uploaded and filed its objection concerning the complaint on the RERA Complaint Page, nor has any effort been made before the Conciliator to dispose of the matter through mutual settlement. Whereas, at the hearing dated 20-03-2023, the Bench had given the opposite company a final opportunity and ordered it to upload and file its objection concerning the complaint on the RERA Complaint Page, yet to date the opposite party has not done so. The time and energy of the Bench have been wasted by the above conduct of the opposite company. Accordingly, costs of Rs.5,000,//- are imposed on the opposite company, to be deposited with the RERA Authority by RTGS or demand draft in Account No. 4446709885, IFSC Code: KKBKo0SING, within [?] days, with proof of deposit to be uploaded on the RERA Complaint Page. If the opposite company does not deposit the imposed costs within the next 45 days and upload proof on the RERA Complaint Page, the Secretary, RERA, shall issue a certificate for recovery of the said costs.
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 25-04-2025 शिकायत संख्या: एटार44/0/0438/2022 आशीष गुप्ता बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री तुषारजीत सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री are कुमार के प्रॉक्सी अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। प्रश्नगत शिकायत में प्रथम सुनवाई, दिनांक 03-04-2023 को की गयी और विपक्षी कई तिथियों पर अनुपस्थित होने के कारण, पीठ द्वारा दिनांक 45-42-2023 को विपक्षी को उपस्थिति हेतु पब्लिक नोटिस जारी कर, आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र रेरा कप्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु आदेशित किया गया। इसके बाद सुनवाई, दिनांक 06-03--2024 को शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर, पीठ द्वारा प्रश्नगत शिकायत को रेरा कंसीलिएटर, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से संदर्भित किया गया कि वे उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, यथासम्भव दिनांक 30-04-2024 तक प्रकरण को वापस प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये। रेरा कंसीलिएटर द्वारा अपनी siren, दिनांक 03-t0-2024 में विपक्षी द्वारा प्रकरण को समझौते के माध्यम से सुलझाने का कोई भी प्रयास न कर, सिर्फ अनुचित समय प्राप्त करने की कुचेष्टा की जा रही है, इस उल्लेख के साथ रेरा कंसीलिएटर द्वारा प्रश्नगत शिकायत में अग्रिम कार्यवाही हेतु, पत्रावली पीठ को वापस सम्प्रेषित कर दी गयी।
pera शिकायत में सुनवाई, दिनांक 03-04-2023 से aided की जा रही है, परन्तु आज लगभग 02 वर्ष समाप्त होने के पश्चात् विपक्षी द्वारा vend शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया है और न ही कंसीलिएटर के समक्ष आपसी समझौते के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करने का कोई प्रयास किया गया, जबकि पीठ द्वारा सुनवाई, दिनांक 20-03-2023 को विपक्षी कम्पनी को अंतिम अवसर देते हुए प्रश्नगनत शिकायत के सम्बन्ध में अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने हेतु आदेशित किया गया, परन्तु आज की तिथि तक भी विपक्षी द्वारा अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी कम्पनी द्वारा किये गये उपर्युक्त कृत्य के कारण पीठ का समय एवं ऊर्जा नष्ट हुई। अतः विपक्षी कम्पनी पर रू.5,000,//- खर्चा (Cost) अधिरोपित किया जाता है, जो कि उनके द्वारा रेरा प्राधिकरण के खाता संख्या: 4446709885, आई.एफ.एस.सी. कोड: KKBKo0SING में आर.टी.जी. एस. अथवा माँग-ड्राफ्ट के माध्यम से आगामी is दिनों के अन्दर जमा करते हुए, साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड किया जायेगा। यदि उक्त अधिरोपित खर्चा (Cost), विपक्षी कम्पनी द्वारा आगामी 45 दिनों के अन्दर जमा कर, साक्ष्य रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड नहीं किया जाता है, तो सचिव, रेरा उपर्युक्त खर्चा (0०५० के सम्बन्ध में वसूली हेतु प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।
अतः समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में न््यायहित में विपक्षी को अंतिम अवसर देते हुए आदेशित किया जाता है कि वह आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र सहित प्राधिकार-पत्र,/वकालतनामा रेरा कम्प्लेन्ट to पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराते हुए, उक्त आपत्ति-पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि विपक्षी कम्पनी द्वारा आगामी 02 सप्ताह के अन्दर अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराते हुए, उक्त आपत्ति-पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अग्रिम नियत तिथि पर पीठ द्वारा serra शिकायत को धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति हेतु रेरा प्राधिकरण को संदर्भित करने हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उपरोक्त अवधि में विपक्षी द्वारा अपना आपत्ति-पत्र रेरा कम्प्लेन्ट पेज पर अपलोड एवं दाखिल किये जाने के पश्चात् आगामी 02 सप्ताह में शिकायतकर्ता, विपक्षी के उक्त आपत्ति-पत्र पर अपना प्रत्युत्तर रेरा कम्प्लेन्ट पेज़ पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। wag पक्षों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेज,/अभिकथनों को आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेज,/अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु, नियत तिथि 02-07-2025 को पेश हो। Digitally signed by SANJAY
SANJAY RAMESH pamesh sHoosrREDDY BHOOSREDDY Date: 2025.04.26 5:37:4 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, रेरा।