Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Shyam Sundar Agrawal v. Antriksh Developers & Promoters Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/10/0185/2019
- Decision date
- 2026-09-03
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 3-शिकायत WeIM—NCR44/0/085/209 श्याम सुंदर अग्रवाल बनाम अंतरिक्ष डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिक्ष) आदेश-पत्र दिनांक: 03.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रितुल टण्डन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ, रेरा अपील संख्या-37 / 2026 में पारित आदेश दिनांकित 40.08.2026 की प्रति दाखिल की गई है, जिसके अनुसार माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ द्वारा अपील में सुनवाई कर निर्णय सुरक्षित कर रखा है। शिकायतकर्ता की आर से से प्रार्थना-पत्र आदेश-24, नियम-40 एवं 44 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। ह usa शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 22.09.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 34.42.2020 तक शिकायतकर्तागण से अनुबन्धानुसार उचित धनराशि प्राप्त करते हुए उन्हें नो-डयूज़ जारी करें और देय era शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।
2. विपक्षी, शिकायतकर्तागण को 45 दिनों के अन्दर बिजली, पानी कनेक्शन एवं किसान प्रतिकर के मद में मांगी जानी वाली धनराशि के सम्बंध में वह साक्ष्यों सहित सम्बंधित विभाग / प्राधिकरण को अदा की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराते हुए अनुपातिक तौर पर शिकायतकर्तागण से धनराशि प्राप्त करें। साक्ष्य उपलब्ध कराने के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देय धनराशि का भुगतान किया जायेगा। ब्न-ब्ल् 5... विपक्षी, शिकायतकर्तागण को विभिन्न मदों में मांगी जाने वाली धनराशि का Calculation Sheet उन्हें उपलब्ध करायें। 6. ओपन पाकिंग के सम्बंध में उभयपक्ष अनुबन्ध के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। 7. इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये। इस आदेश का Cerda उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2020 का अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24 frsa-io एवं 44 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24. नियम-40 एवं 44 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति दाखिल करने हेतु समय चाहा गया, जो न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।
विपक्षी यदि चाहे, तो शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध अपनी आपत्ति एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आदेश पारित किया जायेगा। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ पीठ में लम्बित अपील की अद्यतन स्थिति आदेश सहित शपथ-पत्र के साथ रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें, ताकि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद लखनऊ के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.44.2026 को पेश हो। शा; 7 + जा आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण