Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Manoj Kumar v. Solitaire Realinfra Private Limited
Complaint No. NCR144/09/97062/2022
- Decision date
- 2026-02-12
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 45-शिकायत WM—NCR 44/09/97062/2022 मनोज कुमार बनाम सॉलिटेयर रियलइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांकः 42.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो amir के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश Bs | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दिनांकित 0.02.2020 दाखिल किया गया है, जिसमें विपक्षी द्वारा कहा गया कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराने एवं शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराने हेतु जुलाई, 2026 तक का समय प्रदान किया जाये। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा विपक्षी को यूनिट के सम्बन्ध में समस्त बकाया धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और न ही रजिस्ट्री कराई जा रही है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 22.09.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.4.2023 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री कराई जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 24.27. 2023 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः: ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल न प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 यूपी. रेरा / प्रशा.// 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-80प्राक्षापक्ा City (Soli) Phase-] में यूनिट Wwa-S4-80] को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश WRT 2482 / यू पी.रेरा / WRI. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 24.:4.2023 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 05.05.2026 को पेश हो। थी. mente आर. (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण