Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Richa Saxena v. ATS Realty Private Limited
Complaint No. NCR144/09/81574/2021
- Decision date
- 2026-02-17
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 4-शिकायत UAT—NCR 44/09/8574/202 ऋचा सक्सेना बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा रे्रा अधिकृत सी.ए की आख्या दिनांकित 07.07.2026 पर अपनी आपत्ति दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि वह होल्डिंग चार्ज व मेन््टेनेन्स शुल्क अदा करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा विपक्षी को समस्त धनराशि अदा की जा चुकी है और विपक्षी द्वारा एन. डी.सी. भी जारी किया जा चुका है। जहाँ तक होल्डिंग चार्ज एवं मेन्टेनेन्स शुल्क का प्रश्न है, तो शिकायतकर्ता द्वारा उसे आवंटित यूनिट का निर्धारित समयावधि के अन्दर कब्जा प्राप्त न होने के कारण उसके द्वारा अपनी शिकायत योजित की गई, जिसमें माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा दिनांक 24422024 को कब्जा एवं रजिस्ट्री का आदेश पारित किया गया, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को आज तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2048 के नियम-9.2 के अनुसार विपक्षी को शिकायतकर्ता कोई होल्डिंग चार्ज अदा करने के लिए बाध्य नहीं है।
विपक्षी द्वार आज तक माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 24.42.2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 24.42.2024 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भूनसम्पदा (विनियमन एवं शा विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड #पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 2432.202 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। क्योंकि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.2.2024 नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 24.2.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / yell. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-#75$ Allure 4 यूनिट GA-095 Tower-l को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या--42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 24.42.2024 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.03.2026 को पेश हो। आर की RY पी.सिं सर (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण