Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Shashi Kant Mishra v. Newtech Promoters and Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/09/59935/2020
- Decision date
- 2026-09-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 43-शिकायत GI—NCR44/09/59935/2020 शशिकांत मिश्रा बनाम न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 0.09.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन््फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री weet चक्रबर्ती उपस्थित हुई | ! उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा पिछली तिथि 23.04.2026 को बताया गया था कि शिकायतकर्ता की यूनिट को निरस्त कर दिया गया है, जबकि विपक्षी के पास उक्त यूनिट परियोजना का ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता की यूनिट को यदि विपक्षी द्वारा निरस्त किया गया है, तो यह उसका मनमाना तरीका है। विपक्षी द्वारा माननीय wr पीठ-0॥ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.40.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 42.0.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना--.8 6299 में यूनिट he WRET-F-90 FL-9, Tower-F को इस न्यायालय द्वारा तत्काल प्रभाव से कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 » यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2004 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 42.40.2024 का अनुपालन कराया जा सके। श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की Get शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि /अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 43.44.2026 को पेश हो। Aaa A आर. पी. ft (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण २