Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Jagjiwan Prasad Yadav v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/09/123704/2024
- Decision date
- 2026-09-02
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
Source: UP RERA order
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 दिनांक: 02-09-2026 शिकायत संख्या: ८२]44/09/] 23704/2024 जगजीवन प्रसाद यादव बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश प्रार्थी , शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर well / शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री प्रज्ञा पटेल उपस्थित BE | प्रश्ननत शिकायत के सम्बन्ध में पीठ द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत दिनोक 09-02-2026 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये:- १, विपक्षी को आदेशित किया जाता है fer वह थिकायतकर्ता को दिनाक 20-77-2073 + 7460 दिन (निस्तारण fay संख्याः 0/ के अनुसार) अर्थात् दिनांक 20--77-2077 से ग्रश्नगत यूनिट का भौतिक कब्जा दिये जाने की तिथि /5--70--2024 तक की अवधि के लिए थिकायतकर्ता द्वारा जया धनराथि पर MCLR+ ग्रातिशत की दर से विलम्ब ब्याज की TRI अदा/थुयतान करना GRA करें। 2 विपक्षी आदेश अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन करना छुनिश्वित करें/..?
परन्तु पीठ के उपर्युक्त आदेश विपक्षी द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के कारण, प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा ऑनलाईन के माध्यम से आदेश क्रियान्वयन / निष्पादन हेतु अनुरोध दिनांक 30-03--2026 को प्रस्तुत कर, एक प्रार्थना-पत्र, दिनांक 43-07-2026 भौतिक रूप से दाखिल करते हुए अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक उपर्युक्त आदेश का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी के विरूद्ध देय विलम्ब ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों तथा उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं वर्णित परिस्थितियों के आलोक में यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अभी तक उपर्युक्त आदेश का कोई अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। अतः सचिव, उ.प्र. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी 20 दिनों के अन्दर पीठ द्वारा धारा-3॥ के अन्तर्गत पारित उपर्युक्त आदेश, दिनांक 09-02-2026 के अनुपालन में देय विलम्ब ब्याज की धनराशि की वसूली हेतु, नियमानुसार वसूली प्रमाण-पत्र जारी करायें। साथ ही प्रश्नगत प्रकरण में उपर्युक्तानुसार धारा-38, 40 एवं 63 के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के उपरान्त पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो। का SANJAY करार RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 0050 (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 67