Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Hariom Sharma v. PATEL ADVANCE JV Registered Office
Complaint No. NCR144/09/113377/2023
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2026-06-11
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 3
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3 शिकायत संख्या -— NCR44/09/I43377/2023 हरिओम शर्मा एवं नीटू शर्मा बनाम पटेल एडवांस जेवी पत्रावली उभयपक्षों को वाद की पोषणीयता पर सुनकर आदेशार्थ सुरक्षित की गयी थी। विपक्षी द्वारा प्रकरण में वाद पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह उल्लिखित है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी यूनिट संख्या ई 2-606 से यूनिट संख्या के 2-806 में स्थानान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन फॉर्म दिनांकित 46.04.205 दाखिल किया गया है। विपक्षी द्वारा उल्लेखित किया गया है कि शिकायतकर्ता यूनिट संख्या ई 2-606 के आवंटी नही है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वर्तमान शिकायत निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या ई 2-606 से सम्बन्धित प्रपत्र वापस विपक्षी को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी द्वारा की गयी आपत्ति के जवाब में आपत्ति दाखिल की गयी है जिसमें यह उल्लिखित है कि विपक्षी द्वारा केवल प्रकरण में विलम्ब किये जाने के उद्देश्य से var आपत्ति दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा यूनिट संख्या के 2-806 उन्हें आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा वह अपनी यूनिट परिवर्तित करने के इच्छुक नही है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।
उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में विपक्षी द्वारा यूनिट संख्या ई 2-606 हरिओम शर्मा एवं he शर्मा को आवंटित की गयी है जिसके सम्बन्ध में उभयपक्षों के मध्य निष्पादित अनुबंध पत्र दिनांकित 29.03.203 की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा तर्क किया गया है कि विपक्षी द्वारा अपनी यूनिट स्थानान्तरित किये जाने हेतु आवेदन फॉर्म विपक्षी के —— - कार्यालय में जमा किया गया है। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विपक्षी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के अनुरोध पर शिकायतकर्ता की यूनिट संख्या ई 2-606 से यूनिट संख्या के 2-806 में स्थानान््तरित कर दी गयी a उपरोक्त स्थिति में विपक्षी द्वारा किया गया यह तर्क किया जाना कि शिकायतकर्ता यूनिट संख्या ई 2-606 के आवंटी नही है संधार्णीय नहीं है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायत की पोषणीयता पर दाखिल आपत्ति निरस्त की जाती है। पत्रावली वाद की सुनवाई हेतु दिनांक 29.70.2026 को पेश हो। ee ON a aAs Oo a- ३.० 2. GS डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण