Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sanjeet Singh v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/09/100628/2022
- Decision date
- 2026-01-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न््यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 ,/63 सपठित नियम-24 49-शिकायत WAM—NCR44/09/00628/2022 संजीत सिंह बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 49.04.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो amir के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से जूनियर अधिवक्ता श्री अबीर मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा इस पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन में वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को कब्जा प्रस्ताव-पत्र नहीं भेजा गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04ए के आदेश दिनांक 42.06.2023 के अनुपालन में यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.06. 2023 का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 22.07.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है, उसके उपरान्त विपक्षी / प्राधिकरण के CEO को व्यक्तिगत रूप से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पीठ के समक्ष उपस्थित होने हेतु तलब किया गया था, लेकिन वह इस पीठ के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.06.2023 का अनुपालन नहीं किया गया है।
पिछली तिथि 07.04.2026 को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश कुमार द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत प्रकरण माननीय अपीलीय अधिकरण में लम्बित है, लेकिन इस पीठ द्वारा निर्देशित किये जाने के बाद भी विपक्षी द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण में लम्बित अपील की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही कोई माननीय अपीलीय अधिकरण का Ve आदेश प्रस्तुत किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड गया अपलोड किया है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 42.06.2023 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 JOG. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार GRAS Individual Residential Plots, Sec-l7 YEIDA, Gautambuddha Nagar में प्लॉट GN-20 को इस न्यायालय द्वारा ge किया जाता है तथा कार्यालय आदेश Wea—i2482 यू-पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है।
अतः: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट a कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और आदेश दिनांक 2.06.2023 का अनुपालन कराया जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.04.2026 को पेश हो। ata e\ We आर. पी. Rig (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण