Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
MONICA AGARWAL and SHIKHA AGARWAL v. Uppal Chadha Hi-Tech Developers Pvt. Ltd
Complaint No. NCR144/09/0943/2019
- Decision date
- 2026-07-01
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न््यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 44-fSrprad PA—NCR44/09/0943/209 मोनिका अग्रवाल एवं शिखा अग्रवाल बनाम उप्पल चड्ढा हाई-टेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री जी.एम अग्रवाल उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री असित उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा He—oy द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2020 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को प्लॉट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई है। दिनांक 22.04.2025 को आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता के प्लॉट/यूनिट को ae करने का आदेश पारित किया गया और रेरा अधिकृत रिसीवर को नियुक्त किया गया। रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा अपनी आख्या दिनांक 23.05.2025 दाखिल की गई, जिसके अनुसार मौके पर शिकायतकर्ता का प्लॉट संख्या-468 नहीं मिला और न ही उसकी कोई जानकारी हो पाई, जिस पर विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह is दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता के प्लॉट को चिन्हित कर फोटो सहित रेरा पोर्टल पर अपलोड करें और ओ.सी./सी.सी. की प्रति अपलोड करें। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता के प्लॉट को चिन्हित कर, फोटो रेरा पोर्टल पर अपलोड की गई।
दिनांक 48.09.2025 को पुनः रेरा अधिकृत रिसीवर को निर्देशित किया गया कि वह आदेश दिनांक 22.04.2025 के अनुपालन में शिकायतकर्ता के प्लॉट को GH कर, न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 48.09.2025 के अनुपालन में अपनी कुर्की आख्या दिनांकित 44.40.2025 दाखिल की गई। विपक्षी द्वारा दिनांक 74.:7.2025 को सुनवाई के दौरान बताया गया कि आवंटित प्लॉट के मद में शिकायतकर्ता पर 44 लाख रुपये बकाया है तथा शिकायतकर्ता द्वारा अन्य चार्जेज भी भुगतान किये जाने हैं। विपक्षी द्वारा कहा गया कि वह बकाया धनराशि का भुगतान होने पर शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा यह कहा गया कि चूँकि उसे अभी तक यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए उसे आज तक का विलम्ब ब्याज निर्णय के अनुसार दिलाया जाये। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा श्रीमान सचिव, रेरा के समक्ष प्रार्था-पत्र दाखिल कर रखा है, जिसकी प्रति प्रश्नगत प्रकरण में दाखिल है। शिकायतकर्ता इस सम्बन्ध में श्रीमान सचिव, रेरा से सम्पर्क कर आगे की कार्यवाही करा सकता है। विपक्षी द्वारा अपने जवाब के साथ में गणना शीट संलग्नक-ए के रूप में दाखिल की गई है, जिसंके अनुसार रु.44,76,787.35 /- प्लॉट के मद में शिकायतकर्ता की ओर बकाया दर्शाये गये हैं।
शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह Gat बकाया धनराशि तथा अन्य चार्जेज़ जो बी.बी.ए के अनुसार है, विपक्षी को एक माह के अन्दर अदा करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता के पक्ष में प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हुए रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.09.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण