Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Priyanka Rana v. ATS Realty Private Limited
Complaint No. NCR144/08/98388/2022
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2025-10-29
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,//63 सपठित नियम-24 7-शिकायत PA—NCR44/08/98388/2022 | प्रियंका राणा: बनाम एटीएस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 29.40.2025 ; शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश gel पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री देवेस सक्सेना उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा अपना जवाब विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है, लेकिन रेरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेस सक्सेना द्वारा बताया गया कि दस्तावेज RT पोर्टल पर अपलोड न होने के कारण उसके द्वारा श्रीमान सचिव, Wr एवं अध्यक्ष महोदय, रेरा को लिखित में शिकायत की गई है कि पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे हैं अतः इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता Br तकनीकी टीम से सम्पर्क कर सकते है और रेरा पोर्टल की कमी ठीक कराने के लिए रेरा की तकनीकी टीम द्वारा कार्यवाही की जायेगी यदि उसके उपरान्त भी ऐसा नहीं हो पाता है, तो शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्रीमान सचिव, रेरा एवं अध्यक्ष महोदय, रेरा से सम्पर्क कर अपनी शिकायत कर सकते हैं।
प्रस्तुत मामले में उभयपक्षों की गणना शीट आ चुकी है। उभयपक्षों के मध्य होल्डिंग चार्ज, विलम्ब ब्याज एवं ART के सम्बन्ध में विवाद है, जिस पर उभग्पक्षों को सुना गया। उभयपक्षों की गणना शीट तथा शिकायतकर्ता की आपत्ति दिनांक 08.:0.2025 का अवलोकन किया गया। , जहाँ तक विलम्ब ब्याज की धनराशि प्राप्त करने का प्रश्न है, तो विपक्षी शिकायतकर्ता से आदेश दिनांक 06.2.2023 के अनुसार विलम्ब ब्याज की धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। शिकायतकर्ता उक्त धनराशि ब्याज सहित विपक्षी को अदा करें। अजीज ‘ जहाँ तक होल्डिंग चार्ज का प्रश्न है, तो विपक्षी, शिकायतकर्ता से उ.प्र. भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2008 प्रस्तर-7.3 के प्राविधानों के अन्तर्गत विपक्षी शिकायतकर्ता से 2 रुपये वर्गफुट / प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज शिकायतकर्ता से प्राप्त करने का अधिकारी होगा, उससे अधिक नहीं। अतः विपक्षी, शिकायतकर्ता से कब्जा प्रस्ताव-पत्र की तिथि से 2 रुपये afwe » प्रतिमाह कारपेट एरिया की दर से होल्डिंग चार्ज प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्त धनराशि शिकायतकर्ता, विपक्षी को अदा करें। जहाँ de AAT चार्ज का प्रश्न है, तो बी.बी.ए के अनुसार अग्रिम रख-रखाव शुल्क शिकायतकर्ता, विपक्षी को अदा करने के लिए बाध्य है। यह स्पष्ट किया जाता है कि क्योंकि शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा आज तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए विपक्षी, शिकायतकर्ता से मेन््टेनेन्स / रख-रखाव शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से हस्ताक्षरित अनुबन्ध के अनुसार शिकायतकर्ता FART // रख-रखाव शुल्क अदा He के लिए उत्तरदायी होगा।
जहाँ तक पावर बेकअप, लीज-रेन्ट और बिजली मीटर चार्ज का प्रश्न है, तो उक्त धनराशि विपक्षी, शिकायतकर्ता से बी.बी.ए के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः: शिकायतकर्ता उक्त धनराशि विपक्षी को 45 दिनों के अन्दर अदा करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा aree—2i सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु नियत तिथि 47.(2.2025 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण