Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Om Prakash Upadhyay v. Super City Developers Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/08/80174/2021
- Decision date
- 2026-02-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न््यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 20-शिकायत PAT:—NCR44/08/8074/202 ओम प्रकाश उपाध्याय बनाम सुपर सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो ait के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री हिमानी उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दिनांक 34.42.2025 दाखिल किया गया है और यह कथन किया गया है कि विपक्षी को उक्त परियोजना यूनिट का ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं है और न ही मौके पर यूनिट तैयार है। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न करने के कारण विपक्षी पर धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु दिनांक 27.08.2025 को आदेश पारित करते हुए आदेश की प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जा चुकी है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी को समस्त Ta का भुगतान किया जा चुका है। इस पीठ द्वारा विपक्षी को बार-बार आदेशित
eS MM के बावजूद भी विपक्षी द्वारा वैध ओ.सी.//सी.सी. सहित शिकायतकर्ता को यूनिट » की Fea उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की Be कराई गई है। क्योंकि विपक्षी के पास उक्त परियोजना /यूनिट की ओ.सी./सी. mera नहीं है और मौके पर यूनिट तैयार भी नहीं है, जैसा कि विपक्षी द्वारा बताया गया है। ऐसी स्थिति में यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर शिकायतकर्ता को कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है और यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती है, क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में त्रिपक्षीय सेल डीड निष्पादित होना है और बिना ओ.सी. / सी.सी. के सम्बन्धित प्राधिकरण त्रिपक्षीय सेल डीड पर हस्ताक्षर नहीं करेगी। अतः क्योंकि विपक्षी के पास vat परियोजना / यूनिट का ओ.सी सीसी. प्राप्त नहीं है और बिना ओ.सी./ सी.सी. के शिकायतकर्ता को यूनिट का वैधानिक कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09. 2022 का निष्पादन कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः पत्रावली सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। सम्बन्धित पीठ यदि चाहे, तो नियम-24 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने आदेश के क्रियान्वयन हेतु पत्रावली प्रधान दीवानी न्यायालय को संदर्भित कर सकती है। सम्बन्धित _ पीठ यदि ओ.सी./सी.सी. के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए विपक्षी के विरुद्ध दण्डात्मक क्रर्धवाही कर, ओ.सी./ सी.सी. उपलब्ध करा देती है, तो सम्बन्धित पीठ पुनः यदि पत्रावली को नियम-24 के अन्तर्गत सन्दर्भित करती है, तो ऐसी दशा में इस पीठ द्वारा rior के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए कार्यालय आदेश Tare संख्या-3839 / यू पी. Sef / yer. // 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार शिकायतकर्ता / आवंटी को यूनिट
का कब्जा दिलाये जाने एवं यूनिट की रजिस्ट्री कराये जाने हेतु एवं माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 के निष्पादन के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी | अतः पत्रावली नियमानुसार सम्बन्धित पीठ को वापस भेजी जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। ane at . सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण