Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Kandarp Kant v. Green Bay Infrastructure Private Limited
Complaint No. NCR144/08/59387/2020
- Decision date
- 2026-06-04
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 / 63 सपठित नियम-24 5-शिकायत PAT:—NCR44/08/59387/2020 कंदर्प कांत बनाम ग्रीन बे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 04.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश पाण्डेय उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 48.03.2026 के अनुपालन में कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र बकाया देयों की मांग सहित नहीं भेजा गया है, इसलिए वह विपक्षी को बकाया धनराशि अदा नहीं कर पाया है। आज सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री राज सिंह द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट किसी तृतीय पक्ष को आवंटित कर दी गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-0(ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.202 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। ऐसी स्थिति में विपक्षी को शिकायतकर्ता की यूनिट को किसी तृतीय पक्ष को ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही विपक्षी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज दाखिल किये गये हैं।
अत: ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 2.06.202 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यूपी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-७6७॥ Bay Golf Village में यूनिट संख्या-0-95 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश FS संख्या-42482 / यू पी.रेरा / Wel. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 27.06.2024 का अनुपालन कराया जा सके। श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये।
विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यथास्थिति बनाये रखेंगे और किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित /आवंटित नहीं करेंगे और न ही किसी तृतीय पक्ष का हित सर्जित करेंगे। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के मद में कोई मांग बकाया है, तो वह शिकायतकर्ता को मांग-पत्र प्रेषित करें और रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करें। तंद्पश्चात शिकायतकर्ता, विपक्षी को बकाया धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा Gad बकाया धनराशि प्राप्त नहीं की जाती है, तो शिकायतकर्ता बकाया धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट विपक्षी के नाम बनाकर RT कार्यालय में जमा करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 26.08.2026 को पेश हो। = आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण