Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Chandrajeet Yadav v. Nandi Infratech Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/08/54505/2020
- Decision date
- 2026-06-18
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 /63 सपठित नियम-24 48—Rrprad WIT—NCR44/08/54505/2020 चंद्रजीत यादव बनाम नंदी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई | पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा उपस्थित हुए।
उभयपक्षो को रेरा अधिकृत सी.ए आख्या पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेरा अधिकृत सी.ए. द्वारा दाखिल आख्या दिनांक 08.07.2026 के विरुद्ध विपक्षी द्वारा कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गई है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति दिनांकित 49.03.2026 दाखिल की गई है। रेरा अधिकृत सी.ए की आख्या दिनांक 08.04. 2026 के अनुसार आवंटित यूनिट की बेसिंक कीमत %.4,93,30:/—, किश्तों में विलम्ब रु. 446,49/—, होल्डिंग चार्ज रु.,45,800/- तथा वॉटर, मीटर एवं अन्य चार्जेज शामिल कर कुल रु.5,08,885,/- शिकायतकर्ता की ओर बकाया cafe गये हैं, जबकि शिकायतकर्ता की ओर दाखिल आपत्ति में यह कहा गया कि वह कोई होल्डिंग एवं विलम्ब ब्याज देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि वर्ष 2022 में उसको ओसी./सी.सी प्राप्त हो चुका है और शिकायतकर्ता को वर्ष 2022 में ही कब्जा प्रस्ताव-पत्र भेजा गया है, लेकिन शिकायतकर्ता स्वयं यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है, इसलिए वह होल्डिंग चार्ज पाने का अधिकारी है और माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.04.2024 के अनुसार विलम्ब ब्याज भी पाने का अधिकारी है और अन्य ata जो रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा अपनी आख्या में दर्शाये गये हैं, वे बी.बी.ए के अनुसार है। अत: ऐसी स्थिति में क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं बकाया धनराशि का भुगतान 'न करके यूनिट का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में रेरा अधिकृत सी.ए द्वारा आख्या होल्डिंग चार्ज एवं विलम्ब ब्याज की गणना की गई है, उसे शिकायतकर्ता Y अदा करने के लिए उत्तरदायी है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल आपत्तियाँ निरस्त की जाती हैं।
शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह रेरा अधिकृत सी.ए की उक्त आख्या के अनुसार विपक्षी को 2 माह के अन्दर बकाया धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। तद्पश्चात विपक्षी, शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.09.2026 को पेश हो। aR आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण