Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Satish Kumar Choubey v. PATEL ADVANCE JV Registered Office
Complaint No. NCR144/07/97404/2022
- Decision date
- 2026-05-19
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 ,//63 सपठित नियम-24 47-शिकायत PAT—NCRI44/07/97404/2022 सतीश कुमार चौबे बनाम पटेल एडवांस जेवी आदेश-पत्र दिनांक: 49.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुई। उभयपक्षों सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसको विपक्षी द्वारा अभी त्तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई। विपक्षी द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देय अदा न करने के कारण शिकायतकर्ता की यूनिट को निरस्त कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय wr पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 48.06.2024 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा रहा है और न ही रजिस्ट्री कराई जा रही है और विपक्षी द्वारा मनमाने तरीके से यूनिट को निरस्त किया जा रहा है, जोकि उचित नहीं है। इस पीठ द्वारा विपक्षी को आदेशित करने के पश्चात भी विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता बकाया देय अदा करने के लिए तैयार है। अत: ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 48.06.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839/ यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-नोग०००एश Phase-] में यूनिट संख्या-4-20। को इस न्यायालय द्वारा Ew किया जाता है तथा कार्यालय आदेश न संख्या-42482 / यू.पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 48.06.2024 का अनुपालन कराया जा सके। श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि ,// अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये।
क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा समस्त धनराशि अदा कर दी गई है। ऐसी स्थिति में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता के पक्ष में 2 माह के अन्दर यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। रजिस्ट्री के समय बी.बी.ए की शर्तों के अनुसार अन्य व्यय जैसे-बिजली, पानी यदि बकाया है, तो शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को अदा करेंगे | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 78.08.2026 को पेश हो। कक या आधधता पी.सिं (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण