Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Arvind Kumar Gupta v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/07/97390/2022
- Decision date
- 2026-01-21
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 //40 //63 सपठित नियम-24 45-शिकायत WIM—NCR44/07/97390/2022 अरविंद कुमार गुप्ता बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 24.04.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष अरोड़ा उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 04.09.2025 को यूनिट को ae करने का आदेश पारित किया गया, जिसके अनुपालन में रेरा अधिकृत रिसीवर द्वारा अपनी कुर्की आख्या दिनांकित 28.40.2025 दाखिल की गई, जिसके अनुसार मौके पर परियोजना में यूनिट का डिमार्केशन न होने एवं यूनिट प्लॉट तैयार न होने के कारण यूनिट /प्लॉट wt ap नहीं किया जा सका।
सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा विपक्षी को आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है, उसके बावजूद भी विपक्षी द्वारा आज तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ- ov er पारित आदेश 47.07.2023 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 47.07.2023 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है, जो धारा-63 रेरा अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय है। अत: इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 47.07.2023 के क्रम में प्रस्तुत wade पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) aoe अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए तथा शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराते हुए कब्जा-पत्र एवं रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.04.2026 को पेश हो। =
आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण