Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Rajni Sharma v. Solitaire Realinfra Private Limited
Complaint No. NCR144/07/78095/2021
- Decision date
- 2026-02-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 49—fBrepract WAT—NCR 44/07/78095/202 रजनी शर्मा बनाम सॉलिटेयर रियलइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 09.02.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यश प्रताप सिंह उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपना जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें यह बताया गया कि उसके पास उक्त परियोजना यूनिट का ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त नहीं है और न ही मौके पर यूनिट तैयार है। शिकायतकर्ता द्वारा अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। विपक्षी द्वारा इस पीठ के आदेश दिनांक 30.06.2025 का अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया eat की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 07.02.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 07.02.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।
माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। {2— विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर वैध ओ.सी. /सी. सी. प्राप्त कर, माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें| शिकायतकर्ता द्वारा बकाया eal के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट और उक्त परियोजना की अद्यतन स्थिति फोटोग्राफ सहित शपथ-पत्र के साथ रेरा पोर्टल पर अपलोड एवं भौतिक रूप से रेरा कार्यालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें तथा विपक्षी, शिकायतकर्ता की आवंटित यूनिट के सम्बन्ध में नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यथास्थिति बनाये रखेंगे और शिकायतकर्ता की यूनिट को किसी तृतीय पक्ष को आवंटित / हस्तांतरित नहीं करेंगे और न ही किसी तृतीय व्यक्ति का हित सर्जित करेंगे। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 08.05.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण