Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Jiwesh Chauhan v. S. J. P. Hotels & Resorts Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/07/77549/2021
- Decision date
- 2026-08-31
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40//63 सपठित नियम-24 46-शिकायत WA—NCR44/07/77549/202 जीवेश चौहान बनाम एस. जे. पी. होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 34.08.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री आशु चौधरी उपस्थित हुई |
उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पिछली तिथि 09.07.2026 एवं 42.08.2026 को विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया था कि शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में समस्त धनराशि का भुगतान कर दिया गया है और वह एक माह के अन्दर शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री करा देंगे, लेकिन विपक्षी को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। शिकायतकर्ता err sez सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत यूनिट का कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-04ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06. 2023 का अनुपालन अनुपालन नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन करने में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 07.06.2023 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. 5
रेरा / प्रशा.// 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-शा8४ण WYNN में यूनिट संख्या-$00-2-805 को इस न्यायालय द्वारा GP किया जाता है तथा कार्यालय आदेश UA 72482 / यू पी.रेरा / प्रशा. // 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अत: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 07.06.2023 का अनुपालन कराया जा सके | श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की कुर्की शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि / अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित यूनिट के मद में विपक्षी को समस्त धनराशि का भुगतान किया जा चुका है और विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता यदि चाहे, तो विपक्षी /कम्पनी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल कर सकता है, ताकि विपक्षी / कम्पनी के डायरेक्टर को सिविल orm में निरुद्ध कराकर माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराया जा WH | पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 24.09.2026 को पेश हो। has 6 आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) © उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण