Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Gokul Prasad v. Sikka Infrastructure Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/07/76804/2021
- Decision date
- 2026-06-23
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 24-शिकायत PA—NCR44/07/76804/202 गोकुल प्रसाद बनाम सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 23.06.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकास पाण्डेय उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वारा आज तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-0॥ द्वारा पारित आदेश 27.04.2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 27.04.2022 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।
आज सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि यूनिट ol Ew कर, यूनिट का कब्जा दिलाया जाये। =a, क्योंकि विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-04 द्वारा पारित आदेश 27.04. 2022 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही रजिस्ट्री कराई गई है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 28.07.202 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यू पी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार URATGHAT—-Sikka Karnam Greens में यूनिट PN-Bloom-403 को इस न्यायालय द्वारा कुर्क किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. /“ 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, अवर अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः: श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी आख्या एक माह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 27.04.2022 का अनुपालन कराया जा सके।
श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की Hat शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि,/अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 02.09.2026 को पेश हो। — लक आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण