Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Niraj Kumar Singh v. Elegant Infracon Pvt Ltd
Complaint No. NCR144/07/76776/2021
- Decision date
- 2026-07-17
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 // 63 सपठित नियम-24 7-शिकायत WMT—NCR44/07/76776/202 नीरज कुमार सिंह बनाम एलिगेंट इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 47.07.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द मिश्रा उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी आज सुनवाई के दौरान अनुपस्थित है और विपक्षी द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि विपक्षी द्वार आज तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-0ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 76.47.2027 का आज तक अनुपालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिनांकित 44.07.2026 इस आशय का दाखिल किया गया है कि यूनिट को कुर्क कर, रिसीवर नियुक्त कर यूनिट संख्या-बी.004, फेज-॥, परियोजना-एलीगेन्ट विला का कब्जा दिलाया जाये। अतः ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु एवं आदेश दिनांकित 6.44.2024 का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेश--24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
अतः ऐसी स्थिति में नियम-24 में दी गई व्यवस्था के अनुसार और नियम-24 की कार्यवाही के अन्तर्गत शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराये जाने हेतु आदेश-2॥ सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए तथा कार्यालय आदेश संख्या-3839 / यूपी. रेरा / प्रशा. / 2025-26 दिनांक 28.08.2025 के अनुसार परियोजना-868था। Ville Phase-I. Gautam Buddha Nagar 4 यूनिट WA-B-004 को इस न्यायालय द्वारा ap किया जाता है तथा कार्यालय आदेश संख्या-42482 / यू पी.रेरा / प्रशा. / 2024-25 दिनांक 24.08.2024 के अनुसार श्री रजत शर्मा, sax अभियन्ता को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। अतः श्री रजत शर्मा, sax अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि वह यूनिट को कुर्क कर न्यायालय के कब्जे में लेकर अपनी aren i565 दिनों के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराया जा सके और यूनिट की रजिस्ट्री कराई जा सके एवं आदेश दिनांक 6.4.2024 का अनुपालन कराया जा सके | श्री रजत शर्मा, अवर अभियंता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह जहाँ तक संभव हो यूनिट की Het शिकायतकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि / अधिवक्ता तथा विपक्षी के प्रतिनिधि /अधिवक्ता की उपस्थिति में पूर्ण करेंगे और उभयपक्ष एवं उनके प्रतिनिधि को पहले से ही इस सम्बन्ध में अवर अभियंता द्वारा सूचित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2026 को पेश हो। आर. OY Ris (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण