Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Savita v. Yamuna Expressway Industrial devlopment Authority
Complaint No. NCR144/07/56428/2020
- Decision date
- 2026-01-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 48-शिकायत PEA:—NCR44/07/56428/2020 सविता बनाम यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदेश-पत्र दिनांक: 22.04.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री निधि कुमार उपस्थित हुई | उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पिछली तिथि 07. 08.2025 एवं 27.40.2025 को विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह वैध ओ.सी. / सी. सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित कब्जा प्रस्ताव-पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, लेकिन विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई जवाब दाखिल किया गया है और न ही रेरा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ- 0०१ए द्वारा पारित आदेश 29.06.2024 के अनुपालन में विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 29.06.2024 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-206 के अन्तर्गत अर्थदण्ड / Used) अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।
माननीय रेरा पीठ-0(ए द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2024 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। पाक विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 02 माह के अन्दर वैध ओ.सी. / सी. सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित कब्जा प्रस्ताव-पत्र शिकायतकर्ता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। विपक्षी द्वारा यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए स्वयं इस न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिलाया जायेगा और शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई जायेगी। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 29.04.2026 को पेश हो। (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण