Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Milan Barua v. La Residentia Developers Private Limited
Complaint No. NCR144/07/121890/2024
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2026-05-22
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Counsel
- Puneet Jain (for the respondent)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 22-05-2026 शिकायतकर्ता का परिवाद शिकायत मिलन बारूआ व अन्य बनाम ला रेसीडेन्सिया डेवलपर्स प्रा. लि. आदेश संख्या: NCRI44/07/2890/2024 द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान विद्वान अधिवक्ता श्री ae कुमार art अधिवक्ता R उपस्थित हुए। श्री ऋषीन्द्र विक्रम सिंह उपस्थित हुए उभय पक्षों के विद्वान अधिवकक््तागण घधिवक्तागण द्वारा रा अवगत कराया गया है किया गया। पुकार विपक्षी की ओर से ई हेतु प्रस्तुत कि प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य विधिपूर्ण अंतिम तेम समझौता हो गया है और अपने कथन के समर्थन में उभय पक्षों के मध्य BX क्षरित एवं निष्पादित w.00/— के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज्ड दिनांक 28-04-2026 की प्रति पोर्टल cat पर अपलोड ड कर, भौतिक प्रति रेरा रेरा ज्ड समझौतानामा, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर में उपलब्ध करायी गयी है। उक्त समझौतानामा के अवलोकन से यह विदित है कि पक्षकारों | के मध्य उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। वर्णित Pia स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण में vat समझौतानामा के आधार पर अग्रिम कार्यवाही शिकायत समाप्त किये जाने योग्य है। अतः समझौतानामा, आदेश चलाये जाने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। तदनुसार प्रश्नगत , दिनांक 28-04--2026 के आधार पर प्रश्नगत प्रकरण में धारा-34 के अन्तर्गत शिकायत निस्तारित करते हुए समाप्त की जाती है। उपर्युक्त वर्णित समझौतानामा, , दिनांक 28--04-2026 इस आदेश का अंश रहेगा। यदि विवादित सम्पत्ति के विषय
षय में पूर्व में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित रित किया गया है, तो यह आदेश देश स्वतः तः निष्प्रभावी होगा। यदि विपक्षी का पूर्णतः अनुपालन शिकायतकर्ता द्वारा उपर्युक्त पक्षकारों के मध्य निष्पादित व se नहीं किया जाता है, तो शिक रेरा अधिनियम, समझौतानामा में वर्णित शर्तों की धारा-38, 40 एवं 63 क्षरित समझौ 2046 का x के अन्तर्गत उपर्युक्त समझौतानामा के आलोक में दायर करने के लिए स्वतन्त्र होगा। यदि प्रमोटर द्वारा में विलम्ब किया रा जमा पारित इस आदेश के धनराशि वापस करने अथवा कब्जा प्रदान करने जाता है, तो ऐसी स्थिति में आवंटी धनराशि वसूल होने क्रियान्वयन हेतु पुनः प्रार्थना-पत्र अथवा कब्जा प्राप्त होने की तिथि तक विलम्ब अवधि होगा। धि के लिए रेरा अधिनियम एवं रेरा नियमावली ली के अन्तर्गत अनुमन्य ब्याज पाने का अधिकारी @ आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Digitally signed by SANJAY SANJAY RAMESH BHOOSREDDY RAMESH BHOOSREDDY एंड (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा। 27