Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Sanjeev Kumar Saraswat v. Solitaire Realinfra Private Limited
Complaint No. NCR144/06/96428/2022
- Decision date
- 2026-07-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40/63 सपठित नियम-24 49-शिकायत संख्या:-"0८ २44/06/96428/2022 दिनांक: 40.07.2026 संजीव कुमार URI बनाम सॉलिटेयर रियलइंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद वीडियो armpit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शशांक उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया war कि विपक्षी द्वारा आज तक यूनिट का कब्जा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उसके पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराई गई है। विपक्षी द्वारा आज तक माननीय रेरा पीठ-03 (पूर्व पीठ-02) द्वारा पारित आदेश 42.02.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया गया है और न ही शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित Rl 42.02.2004 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा माननीय रेरा पीठ-03 (पूर्व पीठ-02) द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.02.2024 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम समक्ष पेश हो विपक्षी को पुनः प्राप्त कर, माननीय ननीय रेरा
ओ.सी. / सी.सी. सहित प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। —20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के | आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। निर्देशित किया जाता है कि वह 45 दिनों के अन्दर ओ.सी. / सी.सी. पीठ के आदेश 42.02.2024 के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध बकाया देयों की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को ५] शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 48.09.2026 को पेश हो। आर थी सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण